HARYANA: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, आरोपी को हुई अंतिम सांस तक जेल

HARYANA: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, आरोपी को हुई अंतिम सांस तक जेल

पानीपत: हरियाणा के पानीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक बार फिर बच्ची और उसके परिवार को न्याय देते हुए दोषी को अंतिम सांस तक जेल में रहने का फैसला सुनाया। दोषी पर 6 साल की बच्ची के साथ रेप के आरोप लगे थे। इस जघन्य अपराध के बाद 21 दिन तक बच्ची हॉस्पिटल में जीवन और मौत की लड़ाई लड़ी थी। माननीय सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज बच्ची को न्याय देते हुए दोषी को पोक्सो व आईपीसी 376 एबी धारा के तहत सजा सुनाई।

जिला अटॉर्नी राजेश चौधरी ने बताया कि 26 मई 2019 को एक आरोपी जोकि अर्जुन नगर निवासी है एक क्रूरता पूर्वक घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि 38 वर्षीय युवक ने 6 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया । जिला अटॉर्नी ने बताया कि पोक्सो व आईपीसी 376AB  के दोषी को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनाई । उन्होंने बताया कि बच्ची का रात को मेडिकल टेस्ट होने के बाद बच्ची इतनी पीड़ित हुई कि 21 दिन तक हस्पताल में दाखिल रहने के साथ अपने जीवन की लड़ाई लड़ी।

मुजफ्फरनगर का रहने वाला था आरोपी

राजेश ने बताया कि घटना के बाद बच्ची को शारीरिक रूप से इंटरनल समस्याएं बहुत अधिक हो गई थी । अटॉर्नी ने बताया कि 38 वर्षीय सोनू जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और पानीपत में मजदूरी का कार्य करने आया था। राजेश चौधरी ने बताया कि आज माननीय सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को फैसला सुनाते हुए अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई ।उन्होंने बताया कि क्रूर घटना के दोषी को कठोर कारावास के साथ 50 हजार का जुर्माना भी देना होगा। यह जुर्माना उसकी संपति से वसूला जाएगा।

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