Gyanvapi Case: काशी ज्ञानवापी से जुड़े मामले में वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है।दरअसल, हिंदू पक्ष को तहखाने में पूजा-पाठ करने की इजाजत मिल गई है। जिला प्रशासन को सात दिनों में इसके लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने जानकारी देते हुए बतायाकि व्यास जी के तहखाने में इजाजत की इजाजत मिली है। व्यास परिवार अब तहखाने में पूजा पाठ करेगा। हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी।
हाईकोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष
सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ करता था। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और बयान जारी किया है। मुस्लिम पक्ष ने बयान जारी करते हुए कहा है कि ASI के रिपोर्ट में कहीं जिक्र नहीं है, हम फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में करेंगे।
दोनो पक्षों ने पेश की थी दलील
बता दें, बीते मंगलवार को इस मामले में हिंदू-मुस्लिम पक्ष ने अपनी-अपनी दलील पेश की थी जहां एक तरफ हिंदू पक्ष ने तहखाने में प्रवेश के साथ पूजा करने की इजाजत मांगी थी तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई थी। करीब तीन महीने तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे के दौरान तहखाने में साफ-सफाई की गई। साल 1993 से व्यास जी तहखाना में बंद पड़ा था। तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाने में पूजा पाठ बंद हुआ था। 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में लिया था। अब व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ कराने का काम काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा।
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