Haryana News: हरियाणा के पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब पेंशन का लाभ लेने वालों को सरकार ने बड़ी राहत देने का मन बनाया है। हरियाणा सरकार फैमिली आईडी में जन्मतिथि के वेरिफिकेशन का नियम आसान करने वाली है।
जिन बुजुर्गों के पास उम्र साबित करने के लिए 5 दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, उनके लिए सरकार नया विकल्प लाने की सोच रही है। बताया जा रहा है कि फैमिली आईडी में दर्ज बड़े बेटे या छोटे बेटे के दस्तावेज के आधार पर उम्र की पुष्टी की जा सकेगी। सरकार ने ये भी कहा कि जब तक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक बुजुर्गों की पेंशन बंद नहीं होगी।
5 दस्तावेजों का विकल्प
मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में सबसे ज्यादा समस्याएं बुढ़ापा पेंशन को लेकर सामने आ रही है, क्योंकि इसका लाभ लेने के लिए 60 वर्ष की आयु पूरी होने जरूरी है। हाल ही में सरकार ने पेंशन लाभार्थियों को मैसेज भेजकर 30 दिनों के भीतर जन्मतिथी वेरिफाई कराने के लिए कहा है। वेरिफिकेशन कराने के लिए सरकार ने पांच दस्तावेजों का विकल्प दिया है। हालांकि, जिन लोगों के पास उम्र साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है, उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।
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उम्र सत्यापन के लिए दूसरी योजना पर भी विचार
पीपीपी के कोऑर्डिनेटर के अनुसार, समस्या के समाधान के लिए सरकार नया विकल्प लाने की योजना बना रही है। इसके तहत फैमिली आईडी में दर्ज पेंशन लाभार्थी के बड़े बेटे या बेटी की उम्र के आधार पर सत्यापन किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि बड़ी संतान की उम्र 42 वर्ष या उससे अधिक है या नहीं। अगर ऐसा होता है, तो संबंधित व्यक्ति की उम्र 60 से अधिक मानते हुए उसे पेंशन के लिए पात्र करार दिया जाएगा।