
नई दिल्ली: गोवा में हाल ही में हुई दुखद अग्निकांड की घटना के बाद, दिल्ली सरकार ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और राजधानी में जन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अग्नि शमन के सख़्त उपायों की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने कहा कि देश में कहीं भी होने वाली ऐसी दुर्घटनाएं गंभीर चिंता और सामूहिक जिम्मेदारी की मांग करती हैं।
दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने आज कहा कि दिल्ली सरकार शहर के सभी रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, भोजनालयों और शादी समारोह स्थलों में मज़बूत फायर सेफ्टी मानकों को सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि गोवा ट्रेजेडी को ध्यान में रखते हुए इन सभी प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी उपकरणों की विस्तृत जांच और उन्हें पूर्ण रूप से कार्यशील रखने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।
सूद ने यह भी बताया कि उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की जिसमें रेस्टोरेंट, होटल, क्लब, पब और बार सहित विभिन्न सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के मौजूदा लाइसेंसिंग और नियामक ढांचे की समीक्षा की गई।उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकारों ने दिल्ली के होटलों, रेस्टोरेंटों, नाइटक्लबों और अन्य प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी व्यवस्था को मजबूत करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण दिल्ली में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं समय-समय पर होती रहीं।
नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं- सूद
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार फायर सेफ्टी मानकों में व्यापक बदलाव ला रही है। ऐसे नए विशेष उपकरण खरीदे जा रहे हैं, जो संकरी गलियों में भी प्रभावी रूप से काम कर सकें और ऊंची इमारतों की ऊपरी मंजिलों तक आसानी से पहुंच सकें। साथ ही, उच्च स्तरीय उपकरणों सहित अत्याधुनिक मशीनें दिल्ली अग्निशमन सेवा के बेड़े में शामिल की जा रही हैं।उन्होंने जोर देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार का स्पष्ट मत है कि मानव जीवन अनमोल है, और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।
किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा- आशीष सूद
गृह मंत्री ने कहा कि लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया हो या विभिन्न विभागों के बीच डेटा साझा करने का मामला इन सबमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य नियामक निगरानी को सख्त करते हुए प्रक्रियागत बाधाओं का समाधान करना है, ताकि व्यवसायी स्वेच्छा से नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित हों।
सूद ने बताया कि दिल्ली अग्निशमन सेवा ने रेस्टोरेंट, होटल और क्लबों में तत्काल और व्यापक फायर सेफ्टी निरीक्षण करने के निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं, विशेषकर गोवा घटना और क्रिसमस तथा नए साल के आगामी पर्वों को ध्यान में रखते हुए। इन निरीक्षणों में दिल्ली फायर सर्विस नियमावली, 2010के नियम 33के तहत फायर प्रिवेंशन और सेफ्टी उपायों का मूल्यांकन किया जाएगा।
जन सुरक्षा के हित में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को और बेहतर बनाने के लिए, जीएसटी अधिकारियों तथा दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को निर्देश दिए गए हैं कि वे पब, बार, रेस्टोरेंट, होटल, अस्थायी संरचनाओं, पंडालों आदि से संबंधित विस्तृत डेटा दिल्ली अग्निशमन सेवा के साथ साझा करें। यह समेकित डेटा जोखिम मूल्यांकन, केंद्रित निरीक्षण और समय पर निवारक कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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