
नई दिल्ली: नए साल के दस्तक देने से पहले जर्मनी की सरकार ने अपने नौजवानों की मौज-मस्ती का ध्यान रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। जमर्नी के हेल्थ मिनिस्टर कार्ल लॉटरबैक ने बुधवार को एक प्रस्ताव पेश किया है। जिसमें 30 ग्राम भांग रखने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने की बात कही है। साथ ही स्थास्थ्य मंत्री ने अपने प्रस्ताव में इस बात का भी जिक्र किया है कि जवान और यंग जेनरेशन के मनोरंजन के लिए बाजारों में इस पदार्थ की बिक्री की अनुमति देनी चाहिए।
बतादेंकि स्वास्थ्यमंत्रीनेकहाकिप्रस्तावपेशहोनेकेबादजर्मनीयूरोपकापहलाऐसादेशहोगाजोभांगकोवैधताप्रदानकररहाहै। लॉटरबैकनेकहाकियहप्रस्तावयूरोपकेलिएएकमॉडलकेरूपमेंकामकरसकतीहैऔरयहकानून2024 सेपहलेप्रभावीनहींहोंगे।
भांग बेचने के लिए दी जाएगी लाइसेंस
लॉटरबैक आगे कहते हैं,' इस योजना के तहत लाइसेंस मुहैया कराई जाएगी। जिन व्यक्तियों के पास लाइसेंस होगा वहीं भांग की खेती कर पाएंगे और वही भांग बेच भी पाएंगे. ऐसे करके यूरोप में भांग की कालाबाजारी से भी निपटने का प्लान है।
2024 तक पारित हो सकता है कानून
जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अभी भी इस कानून को पारित करने की प्रक्रिय में कई मुश्किलें है। जर्मनी के तीन गठबंधन दल अब यह आकलन करेंगे कि क्या इस योजना को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य किया जाएगा। साथ ही इस को कानून का ड्राफ्ट इस तरीके से तैयार करना है ताकि इसे अतराष्ट्रीय कानून भी वैध करार दे।
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