चुनाव आयोग ने प्रशांत किशोर को भेजा नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब; जानें मामला

चुनाव आयोग ने प्रशांत किशोर को भेजा नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब; जानें मामला

Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही है। वहीं, दूसरी ओर जन सुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर को चुनावी उल्लंघन के मामले में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) ने नोटिस भेजा है। उन पर आरोप है कि प्रशांत किशोर का नाम दो अलग-अलग राज्यों बिहार और पश्चिम बंगाल की मतदाता लिस्ट में है, जो कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत प्रतिबंधित है।

इस मामले को लेकर उनसे 3 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है। ERO द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार, प्रशांत किशोर का नाम रोहतास जिले के करगहर विधानसभा क्षेत्र में दर्ज है, जो सासाराम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं, उनका नाम कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी दर्ज है।

दो राज्यों में वोटर आईडी कार्ड

नोटिस में कहा गया है कि इस मामले को लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हो सकती है। प्रशांत किशोर कोलकाता पश्चिम लोकसभा क्षेत्र की भवानीपुर विधानसभा से मतदाता हैं। यहां उनका एपिक नंबर आईयूआई0686683 दर्ज है। उनका सीरियल नंबर 621 है और मतदान केंद्र, आर-1 21बी रानीशंकरी लेन स्थित सेंट हेलेन स्कूल के रूप में दर्ज है। बिहार में वह सासाराम संसदीय क्षेत्र के करगहर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। उनका मतदान केंद्र रोहतास जिले के अंतर्गत मध्य विद्यालय, कोनार है, कोनार प्रशांत किशोर का पैतृक गांव है।

कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान

प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। वहीं, इस बार उनकी जन सुराज पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। एक से अधिक वोटर आईडी रखना या एक से ज्यादा चुनाव क्षेत्रों में वोटर आईडी रखना गैरकानूनी है।  दो वोटर आईडी रखने पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का भी प्रावधान बनाया गया है, जो प्रशांत किशोर पर लागू हो सकता है। 

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