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100% इथेनॉल वाले E100 फ्यूल को मंजूरी, एमिशन नियमों में भी सरकार ने किया बदलाव

100% इथेनॉल वाले E100 फ्यूल को मंजूरी, एमिशन नियमों में भी सरकार ने किया बदलाव

सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 में बदलावों के तहत, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने नोटिफ़ाई किया है, फ़्लेक्सिबल फ़्यूल पर चलने के लिए खास तौर पर डिज़ाइन की गई गाड़ियों में E100 इथेनॉल फ़्यूल के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। गज़ट नोटिफ़िकेशन के मुताबिक, सरकार ने फ़्लेक्स-फ़्यूल गाड़ियों के लिए तय एमिशन स्टैंडर्ड्स में E85 के साथ E100 को भी शामिल किया है, जिससे लगभग प्योर इथेनॉल पर चलने के लिए डिज़ाइन की गई गाड़ियों का रास्ता साफ़ हो गया है। GSR 911(E) के तहत जारी नोटिफ़िकेशन में कहा गया है, "E85 या E100 का इस्तेमाल उन गाड़ियों में किया जाएगा जिन्हें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफ़ैक्चरर्स ने फ़्लेक्स-फ़्यूल गाड़ियों के तौर पर डिज़ाइन किया है।"

E100 का मतलब है वह फ़्यूल जिसमें 100 परसेंट इथेनॉल होता है

E100 का मतलब है वह फ़्यूल जिसमें 100 परसेंट इथेनॉल होता है, जबकि E85 में 85 परसेंट इथेनॉल होता है। फ़्लेक्स-फ़्यूल गाड़ियों को पेट्रोल और इथेनॉल के अलग-अलग ब्लेंड पर चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह बदलाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत ट्रांसपोर्ट में इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ाना चाहता है और कन्वेंशनल पेट्रोल पर अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहता है। लेकिन, यह नियम खास तौर पर उन गाड़ियों पर लागू होता है जिन्हें बनाने वालों ने ऐसे फ्यूल के लिए डिज़ाइन किया है और यह सभी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों में इनके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देता है। बदले हुए नियमों के तहत, नियम 115 के कई नियमों में "E85" का ज़िक्र, जो गाड़ी के एमिशन स्टैंडर्ड से जुड़ा है, उसे "E85 या E100" से बदल दिया गया है।

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आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार ने विचार किया है

सरकार ने संबंधित एमिशन स्टैंडर्ड में बताई गई गाड़ी के कुल वज़न की लिमिट को भी 3,000 kg से बढ़ाकर 3,500 kg कर दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पहले की 3,000 kg लिमिट की जगह "3500 kg" का आंकड़ा और शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे।" ये बदलाव 27 अप्रैल, 2026 को जारी किए गए ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक हैं, जिसमें स्टेक होल्डर्स से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। मंत्रालय ने कहा कि "इन ड्राफ्ट नियमों के बारे में जनता से मिली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार ने विचार किया है।" नोटिफिकेशन के मुताबिक, बदले हुए नियम ऑफिशियल गैजेट में छपने की तारीख से लागू होंगे। ये बदलाव E100-कम्पैटिबल फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देते हैं, हालांकि नोटिफिकेशन में पूरे देश में E100 फ्यूल की कमर्शियल उपलब्धता के लिए कोई टाइमलाइन नहीं बताई गई है।

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