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महाराष्ट्र SIR पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 33% वोटरों के नाम हटाने के आरोप पर ECI-केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

महाराष्ट्र SIR पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 33% वोटरों के नाम हटाने के आरोप पर ECI-केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

SC on Maharashtra SIR: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन (ECI) की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक्सरसाइज के तहत वोटर रोल में नाम शामिल कराने के इच्छुक लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स, जिसमें दावे और आपत्तियां शामिल हैं, फाइल करने की तारीख बढ़ाने से इनकार कर दिया। हालांकि, CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की बेंच ने ECI को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता अरुण आनंदगिरी की उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ECI की SIR एक्सरसाइज के तहत राज्य में 33% वोटर्स के नाम वोटर रोल से हटा दिए गए हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने बेंच को बताया कि बॉम्बे और पुणे में लगभग 3,500 रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें पुरानी हाउसिंग कॉलोनियों को गिराया जा रहा है, जिससे हजारों लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, जिनके नाम गायब पते और दूसरी डिटेल्स के कारण हटाए जाने का खतरा है। सीनियर वकील ने यह भी निर्देश मांगा कि ECI को उन लोगों के लिए एक नया फॉर्म लाने की ज़रूरत है जिनके नाम पहले के चुनावों में वोटर लिस्ट में पहले से ही हैं। दातार ने कहा 'मौजूदा वोटरों से फॉर्म 6 भरने के लिए कहना गलत है; फॉर्म 6 नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन के लिए है, न कि उन वोटरों के लिए जो पहले से रजिस्टर्ड हैं।' 

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वकील ने मांग की कि रोल में शामिल होने के लिए दावे और आपत्तियां फाइल करने की डेडलाइन, जो आज है, बढ़ा दी जाए ताकि लोगों को ऐसा करने के लिए ज़्यादा समय मिल सके और यह भी मांग की कि जब तक कोर्ट मामले की सुनवाई नहीं करता, तब तक वोटर लिस्ट को फाइनल करने पर रोक लगाई जाए। हालांकि, कोर्ट ने आज कोई एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया, लेकिन वकील को भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही मामले की सुनवाई करेगा और अगर उसे लगता है कि एक्सटेंशन की ज़रूरत है, तो वह उसी हिसाब से निर्देश जारी करेगा।

CJI ने कहा 'चिंता मत करो। आप एक व्हिसलब्लोअर हैं। आप हमारे पास आए हैं। चिंता मत करो। हम हमेशा तारीख बढ़ा सकते हैं। अगर हमें पता चलता है कि कुछ लोगों ने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किए हैं, तो हम करेंगे। हम पहले के (SIR) मामलों में भी तारीखें बढ़ाते रहे हैं।' बता दें, कोर्ट इस मामले की सुनवाई 5 नवंबर को करेगा। मालूम हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने पहले महाराष्ट्र में वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का शेड्यूल बढ़ा दिया था, और अब पूरी रोल का फ़ाइनल पब्लिकेशन 16 नवंबर, 2026 को होना है। तो वहीं, क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल करने की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 12 अक्टूबर कर दी गई थी। फ़ाइनल रोल 4 नवंबर को पब्लिश होना था, लेकिन अब 12 नवंबर को पब्लिश होगा। वोटर्स के क्लेम और ऑब्जेक्शन को निपटाने का टाइम 10 नवंबर तक चलेगा।        

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