
Bihar Voter List: चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद आज संशोधित मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया। सभी 38 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इस ड्राफ्ट की भौतिक और डिजिटल प्रतियां सौंपीं। दोपहर 3 बजे यह सूची आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर भी उपलब्ध होगी, जहां मतदाता अपना नाम जांच सकेंगे और आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक मतदाता और राजनीतिक दल नाम जोड़ने, हटाने या जानकारी सुधारने के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और 243 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन अधिकारी इस प्रक्रिया में सहयोग करेंगे।
1 सितंबर तक नाम जोड़ने, हटाने और सुधार का मौका
यह ड्राफ्ट लिस्ट अंतिम नहीं है, और चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 1सितंबर 2025तक नागरिकों को नाम जोड़ने, सुधार कराने या अपात्र मतदाताओं के नाम हटवाने का मौका दिया गया है। इसके लिए मतदाता फॉर्म 6 (नाम जोड़ने के लिए) और फॉर्म 8 (सुधार या स्थानांतरण के लिए) भरकर संबंधित ERO या BLO के पास जमा कर सकते हैं। आयोग ने इसके साथ 11वैध दस्तावेजों की सूची भी जारी की है, जिनमें से किसी एक की कॉपी संलग्न करनी होगी। यह प्रक्रिया सभी 243विधानसभा क्षेत्रों में लागू की गई है।
30 सितंबर को प्रकाशित होगी अंतिम सूची
चुनाव आयोग के मुताबिक, इस प्रक्रिया के तहत सभी योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में सम्मिलित करना और अपात्र नामों को हटाना प्राथमिकता है। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को जारी की जाएगी। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपनी जानकारी की पुष्टि अवश्य करें और अगर नाम सूची में नहीं है तो समय रहते दावा जरूर दर्ज करें।
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