RAJASTHAN: एक बार फिर उदयपुर में धारा 144 लागू, झंडे और पोस्टर लगाने पर पाबंदी

RAJASTHAN: एक बार फिर उदयपुर में धारा 144 लागू, झंडे और पोस्टर लगाने पर पाबंदी

राजस्थान:एक बार फिर उदयपुर में धारा 144 लागू की गई है। ये आदेश जिला के कलेक्टर ने दिया है। साथ ही  समाज या जाति विशेष के रैली-जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा सरकारी बिल्डिंग पर झंडे, बैनर और पोस्टर लगाने पर भी पाबंदी रहेगी।

आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस की शाम को उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने आदेश जारी किए हैं। जिले में एक महीने के लिए धारा 144 लागू की गई है। साथ ही बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर भी धार्मिक चिन्ह लगाने पर पाबंदी रहेगी। सद्भाव बिगाड़ने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। यह आदेश एक महीने तक लागू होंगे।

क्या है पूरा मामला

दरअसल राजस्थान के जालोर जिले के सायला थाना इलाके के सुराणा गांव में स्कूल टीचर की पिटाई से 9साल के दलित छात्र की मौत हो गई थी। जिसके बाद मामला गरमाता चला गया। गहलोत सरकार पर जहां राज्य का मुख्य विपक्षी दल बीजेपी हमलावर है वहीं अब कांग्रेसी खेमे से भी नाराजगी के सुर उठने लगे हैं। इसी कड़ी में अब बारां जिले के अटरू से कांग्रेस विधायक पानाचंद मेघवाल ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है।

मिली जानकारी के मुताबिक विधायक ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपना इस्तीफा भेजा है। इस्तीफे में बताया है कि वह जालोर में 9साल के दलित छात्र इंद्र कुमार की मौत के बाद बेहद आहत हैं।

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