सोनिया गांधी और राहुल को बड़ी राहत, नेशनल हेराल्ड केस में ED चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट का इनकार

सोनिया गांधी और राहुल को बड़ी राहत, नेशनल हेराल्ड केस में ED चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गांधी परिवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। साथ ही गांधी परिवार इस फैसले को कानून जीत के तौर देख रहा है।

कोर्ट ने कहा कि ईडी की चार्जशीट में कुछ कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई हैं। इसी वजह से इस स्तर पर चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। अदालत ने ईडी को जरूरी कमियों को दूर करने और दोबारा अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। इस फैसले के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ फिलहाल इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर रोक लग गई है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह राहत अस्थायी है और मामले की सुनवाई जारी रहेगी।

मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जिस FIR के आधार पर होनी थी- कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जिस FIR के आधार पर होनी थी, वह अभी तक दर्ज नहीं की गई है। कोर्ट के मुताबिक, CBI ने अब तक इस मामले में FIR दर्ज करने से परहेज किया है, जबकि ED ने बिना FIR के ही ECIR दर्ज कर जांच आगे बढ़ा दी। अदालत ने इसे कानून के अनुरूप नहीं माना।

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