
Supreme Court On GRAP-4: दशहरे के बाद से दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ गया था। जिसके बाद से ये स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच, बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली में ग्रेप 4 लागू कर दिया था। लेकिन फिलहाल SC ने ग्रेप 4 के प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 2 दिसंबर तक दिल्ली-NCR में ग्रेप 4 के प्रतिबंध लागू रहेंगे।
कोर्ट का कहना है कि ग्रेप-4 को लागू करने के दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई जानी चाहिए। इसी के साथ स्कूलों को छोड़कर बाकी सभी स्थानों पर ग्रेप-4 के प्रतिबंध सोमवार 2 दिसंबर तक जारी रहेंगे।
CAQMको दिए निर्देश
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली-NCR से जुड़े राज्यों की सरकारों और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने CAQM को एक बैठक आयोजित करने और ग्रैप-IV से ग्रैप-III या ग्रैप-II में जाने के बारे में सुझाव देने के लिए कहा गया है।
क्या कहती है कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित अधिकारी ग्रेप 4 के प्रतिबंधों को सही तरीके से लागू करने में विफल रहे हैं। इसलिए हम कोर्ट कमिश्नरों की नियुक्ति को जारी रखते हैं। इनके इस सुझाव को स्वीकार करते हैं कि दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग इनके काम को आसान बनाने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।
दिल्ली में लागू हुआ ग्रेप 4
बता दें, 18 नवंबर से सुबह 8बजे से ग्रेप 4की पाबंदियां लागू की गई थी। इसके तहत दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा है। एनसीआर में सड़क, फ्लाईओवर सहित विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर भी रोक लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल के खोले जाने को इससे अलग रखा है।
बता दें, दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति के आधार पर ग्रैप के अलग-अलग चरण लागू किए जाते हैं। AQI का स्तर 200 के पार जाने पर ग्रैप का पहला चरण लागू होता है। वहीं, इसके 300 के पार जाने पर दूसरा और 400 के पार जाने पर तीसरा चरण लागू होता है। AQI 450 के पार जाने पर ग्रैप का चौथा चरण लागू हो जाता है। ऐसे में ग्रैप के हर चरण के साथ प्रतिबंध बढ़ते जाते हैं। मौजूदा समय में दिल्ली का एक्यूआई 300 के करीब है। ऐसे में ग्रैप का दूसरा या तीसरा चरण लागू करने पर विचार हो रहा है।
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