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दिल्ली हाईकोर्ट से राजपाल यादव को मिली राहत, चेक बाउंस मामले में दोबारा जेल जाने से बचे

दिल्ली हाईकोर्ट से राजपाल यादव को मिली राहत, चेक बाउंस मामले में दोबारा जेल जाने से बचे

Rajpal Yadav Gests Relief From HC: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद राजपाल यादव को दोबारा जेल भेजने पर रोक लगा दी गई। राजपाल यादव खुद कोर्ट में मौजूद थे। अदालत में राजपाल यादव ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह पहले ही बड़ी धनराशि जमा कर चुके हैं।

राजपाल यादव के वकील ने कहा की मामले की नियमित सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की गई है। साथ ही कोर्ट को बताया कि अभिनेता की अंतरिम जमानत की अवधि 18 मार्च को समाप्त हो रही है। भुगतान के संबंध में राजपाल यादव के वकील ने कहा कि 4.25 करोड़ रुपए जमा कर चुके हैं। इस पर अदालत ने संतोष जताते हुए कहा कि पर्याप्त धनराशि का भुगतान हुआ है, ऐसे में उन्हें दोबारा जेल नहीं भेजा जा रहा है।

राजपाल यादव ने रक्षा अपना पक्ष 

अदालत में अपना पक्ष रखते हुए राजपाल यादव ने कहा कि 2016 में जब डिक्री हुई थी, तब उन्हें 10.40 करोड़ रुपए देने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा कि मैंने भुगतान करने की कोशिश की और 2018 में एक दोस्त की 28 करोड़ रुपए की संपत्ति के कागज दिखाए। राजपाल यादव ने कहा कि वह 2 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुके थे लेकिन, 8 करोड़ नहीं दे पाने के कारण दूसरे पक्ष ने उन्हें जेल भेजने की मांग की। उन्होंने कहा कि मैंने उस 8 करोड़ रुपए की जगह जेल की सजा भुगत ली है, इसलिए वो पैसा अब खत्म होना चाहिए।        

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा

चेक बाउंस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राजपाल यादव को सावधानी बरतने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा वह ऐसा कुछ भी ना बोले जो आगे चलकर उनके खिलाफ हो जाए। कोर्ट ने कहा कि अगर वह पैसा लौटा देते हैं, तो ये केस खत्म हो जाएगा, अन्यथा उन्हें बहस करने के लिए तैयार रहना होगा। वहीं, अब मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।

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