पुराने वाहनों के बैन के फैसले पर दिल्ली सरकार का यू-टर्न, कहा- फिर से समीक्षा करने की मांग की है

पुराने वाहनों के बैन के फैसले पर दिल्ली सरकार का यू-टर्न, कहा- फिर से समीक्षा करने की मांग की है

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2025 से लागू 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर फ्यूल बैन हटाने के फैसले पर दिल्ली सरकार ने यू-टर्न ले लिया है। सरकार का कहना है कि अभी इसे लागू करना जल्दबाजी होगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजधानी में लागू किए जा रहे ELV नियम को लेकर CAQM को औपचारिक पत्र लिखकर इसकी प्रमुख खामियों को उजागर किया है और फिर से समीक्षा करने की मांग की है।

इसको लेकर दिल्ली सरकार ने अभी इस नियम को लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि इससे जनता को असुविधा हो रही थी। साथ ही कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब इस नियम को पूरे दिल्ली एनसीआर में लागू नहीं किया जाता, तब तक दिल्ली में इसे प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जाना जाएगा। हालांकि, नियम लागू रहेगा या नहीं इसका अंतिम फैसला फिलहाल CAQM को करना है।

इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पत्र लिखकर दिल्ली में एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहनों को ईंधन न देने के निर्देश पर रोक लगाने को कहा है। उन्होंने कहा, "हमने उन्हें जानकारी दी है कि जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए गए हैं, वे मज़बूत सिस्टम नहीं हैं। उनमें अभी भी कई चुनौतियां हैं। तकनीकी गड़बड़ियां, सेंसर का काम न करना और स्पीकर का खराब होना, ये सभी चुनौतियां हैं।

दिल्ली-एनसीआर में अभी तक ऐसा कानून लागू नहीं हुआ है- सिरसा

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि इसे अभी तक एनसीआर डेटा के साथ एकीकृत नहीं किया गया है। यह एचएसआरपी प्लेटों की पहचान करने में सक्षम नहीं है। हमने यह भी बताया कि गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद और बाकी एनसीआर में अभी तक ऐसा कानून लागू नहीं हुआ है।

 

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