
Arvind Kejriwal News: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने AAP के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफFIR दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला बनता है। इसलिए इस पर कानूनी कार्रवाई जरूरी है। अदालत ने द्वारका साउथ पुलिस को FIRदर्ज कर 18मार्च तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुलिस को इस मामले की पूरी जांच करनी होगी। 18मार्च तक एसएचओ के माध्यम से अनुपालन रिपोर्ट पेश करनी होगी। इससे पहले, स्पेशल जज ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को निर्देश दिया था कि वह इस मामले की नए सिरे से सुनवाई करे। कोर्ट को तय करना था कि क्या अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं। अब अदालत ने साफ तौर पर एफआईआर दर्ज करने और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं।
2019का मामला, सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप
यह मामला साल 2019से जुड़ा है। उस समय एक शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल, पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नितिका शर्मा ने इलाके में कई बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगवाए। इन होर्डिंग्स के माध्यम से आम आदमी पार्टी का प्रचार किया गया। आरोप है कि इसके लिए सरकारी धन का उपयोग किया गया। इससे जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ। शिकायत में कहा गया कि यह सरकारी नियमों का उल्लंघन है और सार्वजनिक धन का गलत इस्तेमाल किया गया है।
क्या होगी आगे की कार्रवाई?
अब जब कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, तो पुलिस को इस मामले में गहन जांच करनी होगी। पुलिस को 18 मार्च तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। इसके बाद अदालत आगे की कानूनी प्रक्रिया तय करेगी। अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं, तो अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
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