
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पद भारतीय गणतंत्र का सबसे ऊंचा न्यायिक पद है। जिसे संविधान में 30 न्यायाधीश और 1 चीफ जस्टिस की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति या चयन की प्रक्रिया क्या है और यह कैसे किया जाता है? आज हम आपको इससे जुड़ी सभी अहम बातें बताने वालें है।
बता दें कि अनुच्छेद 124(2) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। वहीं इसमें कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश से हमेशा सलाह ली जाएगी। 217 (1) इसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है।
कैसे होती है सीजीआई (CJI) की नियुक्ति
भारत के संविधान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजीआई) की नियुक्ति को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। वरिष्ठता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को सीजीआई के तौर पर नियुक्त किया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिड्योर (एमओपी) के आधार पर सीजीआई (CJI) की नियुक्ति की जाती है। इसमें विधि मेंत्री सेवानिवृत होने वाले सीजीआई से सुझाव मांगते है। सुझाव वाले नाम को विधि मंत्री प्राइम मिनिस्टर के पास भेजते है। जिसके बाद प्रधानमंत्री उस नाम को आगे राष्ट्रपति के पास भेजते है। इस तरह भारत के मुख्य नयायाधीश की नियुक्ति की जाती है।
सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए शर्त
सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए सबसे पहली शर्त उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा कम से कम किसी हाई कोर्ट में पांच साल तक जज रहा चुका हो या कम से कम 10 साल तक हाई कोर्ट वकालत का अनुभव हो।
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