Passenger Rights: अगर आप रेल में यात्रा करते हैं। और टिकट करने के बाद किसी कारण से कैंसल करते हैं। तो ये खबर आपके लिए जरूरी हो सकती हैं। केरल के एक यात्री ने भारतीय रेल के ऐप IRCTC से टिकट बुक की और उसके बाद उसने किसी कारण से टिकट कैंसिल कर। उसके बाद रिफंड मनी के तौर पर IRCTC ने एक रुपए कम लौटाए। इसके बाद यात्री ने IRCTC के खिलाफ कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दर्ज करा दी। अब इस मामले में यात्री की जीत हुई है।
क्या हैं मामला
दरअसल मामला 11 अगस्त 2024 का है। यात्री ने 20 अगस्त की यात्रा के लिए AC थ्री-टियर का टिकट बुक किया था, जिसके लिए उसने 553 रुपये दिए थे। बाद में 17 अगस्त को उसने टिकट कैंसिल कर दिया, यानी यात्रा से 48 घंटे पहले।नियम के मुताबिक, 180 रुपये कैंसलेशन चार्ज और GST काटकर यात्री को 341 रुपये रिफंड मिलना चाहिए था, लेकिन IRCTC ने उसे सिर्फ 340 रुपये लौटाए। बस 1 रुपये कम।1 रुपये कम मिलने पर यात्री ने IRCTC की शिकायत कंज्यूमर कमीशन में कर दी।
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सुनवाई के बाद आयोग ने IRCTC को फटकार लगाई
यात्री का कहना था कि कंपनी ने उसका भरोसा तोड़ा है और उसे परेशानी हुई है। उसने तो 1 रुपये के साथ मानसिक परेशानी के लिए 2 लाख और मुकदमे के खर्च के लिए 5,000 रुपये की मांग कर डाली। सुनवाई के बाद आयोग ने IRCTC को फटकार लगाई और आदेश दिया कि यात्री को बकाया 1 रुपया लौटाया जाए, साथ ही 100 रुपये हर्जाना और 3,000 रुपये मुकदमे के खर्च के तौर पर दिए जाएं। यानी 1 रुपये की गलती के लिए IRCTC को अब कुल 3101 रुपये चुकाने होंगे।