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NPS और लोन...पैसे बचाने हैं तो 31 मार्च से पहले जरूर निपटा लें ये काम, नहीं तो बढ़ेगी परेशानी

NPS और लोन...पैसे बचाने हैं तो 31 मार्च से पहले जरूर निपटा लें ये काम,  नहीं तो बढ़ेगी परेशानी

PPF NPS Tax Benefits: वित्तीय वर्ष 2025-26का अंत 31मार्च 2026को हो रहा है। अगर आप पुराने टैक्स रिजीम में हैं या विभिन्न बचत योजनाओं से जुड़े हैं, तो यह आखिरी मौका है कि आप कुछ जरूरी काम निपटा लें। इन कामों को टालने से टैक्स बचत में कमी, पेनल्टी लगना या अकाउंट इनएक्टिव होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो चलिए उन 5जरूरी काम के बारे में जानते है, जिन्हें 31मार्च तक पूरा करना होगा, वरना नुकसान हो सकता है।

1. टैक्स-सेविंग निवेश पूरा करें

पुराने टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए Section 80C के तहत ₹1.5लाख तक की डिडक्शन क्लेम करने का आखिरी दिन 31मार्च है। PPF, ELSS म्यूचुअल फंड्स, Sukanya Samriddhi Yojana (SSY), NSC, टैक्स-सेविंग FD, LIC प्रीमियम, होम लोन प्रिंसिपल चुकौती आदि में निवेश करें। साथ ही NPS में अतिरिक्त ₹50,000 (Section 80CCD(1B)) की डिडक्शन लेने के लिए योगदान करें। निवेश 31मार्च के बाद किया तो यह FY 2026-27में काउंट होगा, जिससे इस साल टैक्स बचत गंवा सकते हैं।

 2. PPF, SSY और NPS में न्यूनतम जमा सुनिश्चित करें

PPF, SSY और NPS अकाउंट्स को एक्टिव रखने के लिए न्यूनतम जमा जरूरी है:

PPF: ₹500प्रति वर्ष

SSY: ₹250प्रति वर्ष

NPS Tier-I: ₹1,000प्रति वर्ष

अगर इस FY में न्यूनतम जमा नहीं किया तो अकाउंट इनएक्टिव/डिस्कंटिन्यू हो सकता है। PPF में ₹50प्रति वर्ष पेनल्टी + बैकलॉग जमा, NPS में ₹100पेनल्टी और SSY में भी पेनल्टी लगेगी। 31मार्च तक कम से कम न्यूनतम राशि जमा कर अकाउंट एक्टिव रखें

3. होम लोन इंटरेस्ट पर टैक्स बेनिफिट क्लेम करने की तैयारी

Section 24(b) के तहत सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर होम लोन इंटरेस्ट पर ₹2लाख तक डिडक्शन मिलता है। FY 2025-26में 31मार्च तक चुकाए गए इंटरेस्ट पर यह बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। लोन सर्टिफिकेट या बैंक स्टेटमेंट चेक करें और जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। अगर होम लोन प्रिंसिपल चुकाई है तो Section 80C में भी शामिल करें। यह बेनिफिट भी 31मार्च के बाद नए FY में शिफ्ट हो जाएगा।

4. एम्प्लॉयर को निवेश प्रूफ जमा करें

सैलरीड कर्मचारियों को टैक्स-सेविंग निवेश (PPF, ELSS, NPS, LIC आदि) के प्रूफ 31मार्च तक एम्प्लॉयर को जमा करने होते हैं। इससे TDS सही कैलकुलेट होता है और रिफंड या कम TDS कटौती मिलती है। अगर प्रूफ नहीं दिए तो ज्यादा TDS कटेगा और ITR फाइल करते समय रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। सभी रसीदें, सर्टिफिकेट स्कैन कर HR/अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेज दें।

5. एडवांस टैक्स, AIS-Form 26AS चेक और अन्य कंप्लायंस पूरा करें

अगर आपका टैक्स लायबिलिटी ₹10,000 से ज्यादा है तो एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च के बाद भी 31 मार्च तक जमा कर पेनल्टी बचाएं। साथ ही Annual Information Statement (AIS) और Form 26AS चेक करें कि सभी TDS, निवेश आदि सही दिख रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ी है तो सुधार के लिए समय रहते एक्शन लें। ITR-U या अन्य अपडेट भी 31 मार्च तक संभव हैं।

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