
Income Tax: 1अप्रैल 2025से इनकम टैक्स विभाग के पास आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपकी ईमेल चेक करना का कानूनी अधिकार होगा। इसका असर ईमानदार टैक्सपेयर्स पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। लेकिन टैक्स चोरी करने वालें फंस सकते हैं। दरअसल, नए आयकर कानून के तहत इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के पास यह अधिकार होगा।
बता दें, मौजूदा IT अधिनियम 1961की धारा 132अधिकारियों को संपत्ति और खाते की तलाशी लेने और उन्हें जब्त करने की अनुमति देती है। ऐसा तब होता है जब अधिकारियों के पास ऐसी कोई सूचना हो या कोई कारण हो कि उस व्यक्ति के पास कोई ऐसी संपत्ति या दस्तावेज हैं, जिन्हें वे आयकर से छिपा रहे हैं।
कंप्यूटर सिस्टम पर सरकार की नजर
अब मान लीजिए आपके पास एक ऐसी तिजोरी है जिसमें आपने काला धन छिपाकर रखा हो। ऐसे में आयकर विभाग चाबियां उपलब्ध न होने पर भी उस तिजोरी का ताला तोड़ सकता है। लेकिन अब आयकर विभाग अपने दायरे को और ज्यादा बढ़ा रहा है। अब विभाग के अधिकारी आपके कंप्यूटर सिस्टम की भी तलाशी ले सकती है।
बता दें, नए आयकर बिल के तहत अब आयकर अधिकारी आसानी से आपके कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल डिजिटल स्पेस में घुस सकते हैं। अब उन्हें आपके सभी अकाउंट्स का एक्सेस दिया गया है। यानी अब आपका कंप्यूटर, फोन, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स सब सरकार की नजर में है।
सोशल मीडिया अकाउंट में लगेगी सेंध
नए आयकर बिल के तहत अगर अधिकारियों को आप पर शक है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे है, तो वे आपके कंप्यूटर सिस्टम, ईमेल या सोशल मीडिया अकाउंट में सेंध लगा सकते हैं।
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