गेम ओवर...Dream11 के ₹9600 करोड़ के कारोबार पर गेमिंग बिल की मार, अब शटडाउन की तैयारी!

गेम ओवर...Dream11 के ₹9600 करोड़ के कारोबार पर गेमिंग बिल की मार, अब शटडाउन की तैयारी!

Online Gaming Bill 2025: लोकसभा और राज्यसभा से पारित 'ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025' ने भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है। इस बिल के तहत रियल मनी गेम्स, जैसे ड्रीम-11, रमी, और पोकर, पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ड्रीम-11, जो भारतीय क्रिकेट टीम का प्रमुख प्रायोजक है और 28 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ देश का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, ने अपनी रियल मनी गेमिंग इकाई को बंद करने का फैसला किया है। कंपनी के सीईओ हर्ष जैन ने कर्मचारियों को सूचित किया कि नए कानून के बाद भुगतान आधारित गेम्स को जारी रखना संभव नहीं है। ड्रीम-11, जिसकी FY24 में 9,600 करोड़ रुपये की आय का 90% हिस्सा रियल मनी कॉन्टेस्ट से आता है, अब अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है।

कठोर प्रावधानों से गेमिंग कंपनियों में डर

यह विधेयक रियल मनी गेम्स को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है, जिसमें उपयोगकर्ता पैसे दांव पर लगाकर खेलते हैं। सरकार का मानना है कि ये गेम्स जुआ और सट्टेबाजी को बढ़ावा देते हैं, जिससे आर्थिक और मानसिक नुकसान होता है। बिल में नियम तोड़ने वालों के लिए तीन साल की जेल या एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा, विज्ञापन या प्रचार करने वालों को भी दो साल की सजा और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इस कानून से ड्रीम-11, माय11सर्कल, और विंजो जैसी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई है, और उद्योग को 20,000 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का अनुमान है।

ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा, भविष्य पर सवाल

हालांकि, यह बिल ई-स्पोर्ट्स और कौशल-आधारित सोशल गेम्स को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जो बिना मौद्रिक दांव के खेले जाते हैं। सरकार का लक्ष्य भारत को गेमिंग हब बनाना और नवाचार को प्रोत्साहित करना है। फिर भी, उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रतिबंध 2 लाख नौकरियों और 400 से अधिक कंपनियों को प्रभावित कर सकता है। उपयोगकर्ताओं के लिए, विशेष रूप से ड्रीम-11 के 28 करोड़ यूजर्स के लिए, यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनकी छोटी-मोटी कमाई का स्रोत बंद हो सकता है। अब सबकी नजरें राष्ट्रपति की मंजूरी पर टिकी हैं, जिसके बाद यह बिल कानून बन जाएगा।

Leave a comment