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Bihar News:अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सेवा नहीं देने पर एयरटेल को 1.25 लाख रुपये का हर्जाना, पटना उपभोक्ता आयोग का आदेश

Bihar News:अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सेवा नहीं देने पर एयरटेल को 1.25 लाख रुपये का हर्जाना, पटना उपभोक्ता आयोग का आदेश

 Bihar News :अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सेवा उपलब्ध नहीं कराने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना ने भारती टेलीमीडिया लिमिटेड एवं एयरटेल स्टोर को शिकायतकर्ताओं को कुल 1.25 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का मामला मानते हुए दोनों विपक्षी पक्षों को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया है।

आयोग के इस फैसले के तहत शिकायतकर्ताओं को मानसिक परेशानी, असुविधा एवं उत्पीड़न के लिए एक लाख रुपये मुआवजा और मुकदमे के खर्च के रूप में 25 हजार रुपये देने होंगे। आदेश के अनुसार, राशि का भुगतान आदेश की प्रति प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर करना होगा। निर्धारित समय में भुगतान नहीं होने पर बकाया राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

मलेशिया में काम नहीं की अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सेवा

मामला परिवाद संख्या 80/2016 से संबंधित है। शिकायतकर्ता पुष्कर शर्मा एवं दीप्ति शर्मा के अनुसार, जनवरी 2016 में विदेश यात्रा के दौरान उन्हें अपने मोबाइल नंबर पर अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था। हालांकि, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में रहने के दौरान यह सेवा काम नहीं कर सकी।

शिकायतकर्ताओं ने इस समस्या को लेकर कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उनकी समस्या का प्रभावी समाधान नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने सेवा में कमी के कारण हुई असुविधा, मानसिक परेशानी और उत्पीड़न के लिए मुआवजे की मांग की।

एसएमएस और शिकायतों से जुड़े साक्ष्यों पर विचार

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने दोनों पक्षों के तर्कों, प्रस्तुत दस्तावेजों, एसएमएस संवादों और शिकायतों से संबंधित साक्ष्यों की समीक्षा की। आयोग ने पाया कि अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद शिकायतकर्ताओं को प्रभावी रूप से सेवा नहीं मिल सकी।

आयोग ने इस स्थिति को सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए दोनों विपक्षी पक्षों को मुआवजा देने का निर्देश दिया।

60 दिनों में करना होगा भुगतान

आयोग के आदेश के अनुसार, भारती टेलीमीडिया लिमिटेड एवं एयरटेल स्टोर को शिकायतकर्ताओं को कुल 1,25,000 रुपये का भुगतान करना होगा। इसमें एक लाख रुपये मुआवजा और 25 हजार रुपये मुकदमे का खर्च शामिल है। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर बकाया राशि पर भुगतान होने तक 12 प्रतिशत सालाना ब्याज देय होगा।

यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्र एवं सदस्य रजनीश कुमार ने पारित किया। होगा भुगतान

आयोग के आदेश के अनुसार, भारती टेलीमीडिया लिमिटेड एवं एयरटेल स्टोर को शिकायतकर्ताओं को कुल 1,25,000 रुपये का भुगतान करना होगा। इसमें एक लाख रुपये मुआवजा और 25 हजार रुपये मुकदमे का खर्च शामिल है। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर बकाया राशि पर भुगतान होने तक 12 प्रतिशत सालाना ब्याज देय होगा।

यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्र एवं सदस्य रजनीश कुमार ने पारित किया।

Also read: बिहार के 1,200 गांवों में जलवायु अनुकूल खेती को मिलेगा बढ़ावा, 27,600 एकड़ में होगा फसल प्रत्यक्षण

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