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PM आवास योजना का बड़ा मौका, 2 लाख रुपये से कम में मिलेगा घर; इस दिन तक कर सकते आवेदन

PM आवास योजना का बड़ा मौका, 2 लाख रुपये से कम में मिलेगा घर; इस दिन तक कर सकते आवेदन

PM Awas Yojana: महंगे होते मकानों के बीच घर खरीदने का सपना देखने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने एनसीआर के पसौंडा और नूरनगर में ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी के फ्लैटों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। इच्छुक लोग 20 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत आवेदन करने के लिए 5,000 रुपये का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इन फ्लैटों का निर्माण निजी बिल्डरों द्वारा किया जा रहा है। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के पात्र आवेदकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है।

गाजियाबाद में इस जगह पर फ्लैट उपलब्ध 

गाजियाबाद के पसौंडा में कुल 5 फ्लैट उपलब्ध हैं। इनमें एक फ्लैट अनुसूचित जाति और चार फ्लैट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। यहां एक फ्लैट की कुल कीमत 4.45 लाख रुपये रखी गई है। सरकार की ओर से इस योजना में बड़ी राहत दी जा रही है। केंद्र सरकार 1.50 लाख रुपये और राज्य सरकार 1 लाख रुपये की सब्सिडी देगी। इसके बाद लाभार्थी को केवल 1.95 लाख रुपये ही देने होंगे। यह राशि भी छह तिमाही किस्तों में जमा की जा सकती है। इन फ्लैटों का कारपेट एरिया 22.87 वर्ग मीटर है और इनका आवंटन 90 साल की लीज पर किया जाएगा।

नूरनगर में  ST वर्ग के लिए आरक्षित

वहीं, नूरनगर में केवल एक फ्लैट उपलब्ध है, जो अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए आरक्षित है। इसकी कीमत 4.49 लाख रुपये है। सब्सिडी मिलने के बाद लाभार्थी को 1.99 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। यहां फ्लैट का कारपेट एरिया लगभग 24 वर्ग मीटर है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जारी वैध आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

मैनुअल लॉटरी के जरिए फ्लैटों का आवंटन

GDA के अनुसार, सभी आवेदनों की जांच जिला शहरी विकास अभिकरण (DUDA) करेगा। पात्र आवेदकों की सूची GDA की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसके बाद मैनुअल लॉटरी और ड्रॉ के जरिए फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा। योजना के नियमों के अनुसार, घर मिलने के बाद आवंटी को कम से कम 5 साल तक उसी घर में रहना होगा। इस अवधि में फ्लैट को बेचा नहीं जा सकेगा और उसका उपयोग केवल रहने के लिए ही किया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति पांच साल से पहले घर का उपयोग नहीं करता, तो उसका आवंटन रद्द किया जा सकता है। यह योजना कम आय वाले परिवारों को सस्ती दर पर अपना घर उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

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