NRI मारपीट मामला: कोर्ट ने सैफ अली खान को सुझाया मध्यस्थता का रास्‍ता

NRI मारपीट मामला: कोर्ट ने सैफ अली खान को सुझाया मध्यस्थता का रास्‍ता

एनआरआई बिजनेसमैन से ताज होटल में साल 2012 में मारपीट करने के केस में एक्टर सैफ अली खान गुरुवार को जिला कोर्ट में पेश हुए। दोनों पक्षों द्वारा समझौते की बात कहने पर कोर्ट ने आदेश दिया कि मध्यस्थ के जरिए सुलह की कोशिश की जाए। शूटिंग के लिए विदेश में होने से सैफ मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे। इसके बाद सरकारी वकील वाजिद शेख ने सैफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने की मांग की थी। बता दें कि पिछली तारीख पर सैफ के वकील द्वारा पेशी से छूट की अर्जी पर अदालत ने नाराजगी जताई थी।

सैफ अली खान पर 22 फरवरी 2012 को ताज होटल के एक रेस्टोरेंट में मारपीट करने का आरोप है। इसके मुताबिक सैफ अपने दोस्त बिलाल ताजदार अमरोही, शकील अफजल के साथ डिनर करने गए थे। वहां तेज आवाज में बात करने से रोकने पर साउथ अफ्रीकी एनआरआई इकबाल शर्मा से उनकी झड़प हो गई। इसके बाद एनआरआई ने मुंबई के कोलाबा पुलिस थाने में तीनों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया था। इसकी सुनवाई मुंबई के जिला कोर्ट में चल रही है। मारपीट के वक्त उनकी पत्नी करीना, एक्ट्रेस करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा भी वहां मौजूद थी।

होटल में मारपीट का केस दर्ज होने के बाद सैफ से पद्म पुरस्कार वापस लेने की मांग उठ चुकी है। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले को लेकर रिपोर्ट भी मांगी थी। अदालत में सैफ के खिलाफ आरोप तय होने के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने केंद्र से जानकारी मांगी। आरटीआई कार्यकर्ता ने मांग की थी कि गृह मंत्रालय को न केवल सैफ से, बल्कि इस तरह के दूसरे विवादित लोगों से भी पद्म पुरस्कार वापस ले लेने चाहिए।

 

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