
गायक अभिजीत और फराह अली की मुश्किलें बढ़ सकती है दरअसल सलमान को सजा सुनाने के बाद अभिजीत और फराह अली के दिए गए असंवेदनशीलता के चलते केस दर्ज हो गया है। बिहार की एक अदालत ने शुक्रवार को एक परिवाद पत्र पर सुनवाई करते हुए बॉलीवुड गायक अभिजीत भट्टाचार्य और ज्वेलरी डिजाइनर फराह अली खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा की शिकायत पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामचंद्र प्रसाद ने आदेश दिया कि दोनों के खिलाफ यहां के काजी मोहम्मदपुर थाने में दंगा भडकाने और दो समूहों में कटुता बढाने के विभिन्न अपराधों के तहत प्राथमिकी दर्ज हो।
इस थाने का चुनाव इसलिए किया गया है, क्योंकि शिकायतकर्ता ने घटना की जगह छत्तापुर बताई थी, जहां से उन्होंने वह समाचार पत्र खरीदा था, जिसमें उन्होंने दोनों द्वारा की गई अपमानित करने वाली टिप्पणी पढी थी। इसके बाद उन्होंने अदालत का रूख किया था। अदालत ने आदेश दिया है कि प्राथमिकी भारतीया दंड संहिता की धारा 153 (दंगा भडकाना), 153 ए ( दो समूहों के बीच कटुता बढाना) 504 ( जानबूझकर शांति भंग करना) और 506 ( आपराधिक धमकी देना) के तहत दर्ज की जाए।
अदालत ने आदेश दिया है कि प्राथमिकी भारतीया दंड संहिता की धारा 153, 153 ए, 504 और 506 के तहत दर्ज की जाए। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि वह गायक की अपमानजनक टिप्पणी से आहत हुए है, जिसे उसने टीवी चैनलों पर देखा और अखबारों में पढ़ा।
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