बहुविवाह पर लगा प्रतिबंध...पीड़ित महिलाओं को मिलेगा मुआवजा, दोषियों को 7 साल की सजा

बहुविवाह पर लगा प्रतिबंध...पीड़ित महिलाओं को मिलेगा मुआवजा, दोषियों को 7 साल की सजा

Assam News: असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने रविवार, 9 नवंबर को बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके लिए दोषियों को 7 साल तक के कठोर कारावास की सजा हो सकती है। हालांकि, छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों के लिए कुछ अपवाद हो सकते हैं। 

महिलाओं को मिलेगा मुआवजा

सीएम शर्मा ने मंत्रिमंडल बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार बहुविवाह पीड़ित महिलाओं को मुआवजा देने के लिए एक नया कोष भी बनाएगी ताकि उन्हें अपना जीवन यापन करने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि असम मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का नाम 'असम बहु विवाह निषेध विधेयक, 2025' होगा। इसे 25 नवंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा।

आरोपियों को मिलेगी सजा

सीएम शर्मा ने आगे कहा कि अगर किसी आरोपी पर बहुविवाह का आरोप साबित होता है, तो उसे सात साल तक की कठोर कारावास की सजा हो सकती है। हमने पीड़ित महिलाओं को मुआवजा देने के लिए एक कोष बनाने का भी फैसला किया है। सरकार जरूरी मामलों में आर्थिक मदद करेगी, ताकि किसी भी महिला को जिंदगी में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े।

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