ढाई लाख युवाओं को देश से निकाल सकता है अमेरिका, ज्यादा तर भारतीय, समझें क्या होते है डाक्यूमेंटेड ड्रीमर्स?

ढाई लाख युवाओं को देश से निकाल सकता है अमेरिका, ज्यादा तर भारतीय, समझें क्या होते है डाक्यूमेंटेड ड्रीमर्स?

US  Expels Migrant Children From The Country: अमेरिका 2.5 लाख युवाओं को देश से निकाल सकता है। इनमें से अधिकतर भारतीय हैं जो बचपन में अपने माता-पिता के साथ अमेरिका आए थे। जानकारी के मुताबिक, चूंकि वे 21 साल के हो गए हैं, इसलिए उन पर अमेरिका से ऐसे देश में भेजे जाने का खतरा मंडरा रहा है, जहां वे किसी को नहीं जानते। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को गतिरोध के लिए रिपब्लिकन को जिम्मेदार ठहराया।

क्या होते है डाक्यूमेंटेड ड्रीमर्स?

पिछले महीने, सीनेट उपसमिति के अध्यक्ष सीनेटर एलेक्स पाडिला और प्रतिनिधि डेबोरा रास के नेतृत्व में 43 सांसदों ने बिडेन प्रशासन से 2.5 लाख से अधिक डॉक्युमेंटेड ड्रीमर्स की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है।

बता दें, अपने माता-पिता के वीजा पर अमेरिका में रहने वाले बच्चों को डॉक्युमेंटेड ड्रीमर्स कहा जाता है। यदि दस्तावेजी सपने देखने वालों के पास 21 वर्ष का होने के बाद वीजा नहीं है, तो उन्हें देश से निर्वासित कर दिया जाता है। 13 जून को बिडेन प्रशासन को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि ग्रीन कार्ड के लंबे बैकलॉग के कारण, अप्रवासी परिवारों को स्थायी निवासी का दर्जा पाने के लिए अक्सर दशकों तक इंतजार करना पड़ता है।

आखिर कितने बच्चे कर रहे है ग्रीन वीजा का इंतजार?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका में बच्चे केवल 21 साल तक ही अपने माता-पिता पर निर्भर रह सकते हैं। 21 साल के होने के बाद बच्चों को माता-पिता के वीजा पर अमेरिका में रहने की अनुमति नहीं है। कई भारतीय अपने बच्चों के साथ अमेरिका में बस गए हैं। जब उनके बच्चे 21 साल के हो जाएंगे तो उन्हें बच्चों को वापस भारत भेजना होगा। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी ने अमेरिका में नागरिकता का अध्ययन किया है।

बता दें कि, इसमें सामने आए आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। इसके मुताबिक, करीब 12 लाख भारतीय ग्रीन कार्ड वीजा का इंतजार कर रहे हैं। इमिग्रेशन एंड नेशनलिस्ट एक्ट (INA) के अनुसार, यदि कोई बच्चा 21 वर्ष की आयु से पहले वैध स्थायी निवासी (LPA) स्थिति के लिए आवेदन करता है और ग्रीन कार्ड प्राप्त करने से पहले 21 वर्ष का हो जाता है। तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में बच्चे को वयस्क के रूप में आवेदन करना होगा, अन्यथा उसे देश छोड़ना होगा।

 

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