New Labour Codes: केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, देश में 4 नए लेबर कोड हुए लागू

New Labour Codes: केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, देश में 4 नए लेबर कोड हुए लागू

New Labour Codes: केंद्र सरकार ने शुक्रवार, 21 नवंबर को बड़ा फैसला लिया। सरकार ने चार नए लेबर कानूनों को लागू कर दिया है। इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस फैसले से सालों पुराने कानून, जो कि काफी सख्त और बिखरे हुए थे उसे खत्म कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था का उद्देश्य एक सुदृढ़ मजदूर-ढांचा तैयार करना है, जो न सिर्फ श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाएगा, बल्कि उद्योगों के लिए भी प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनागा।

महिलाओं के लिए बेहतर सुविधा

दरअसल, सरकार ने पुराने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को खत्म कर उन्हें चार कोड में बदल दिया है, जिसमें Code on Wages (2019), Industrial Relations Code (2020), Code on Social Security (2020), Occupational Safety, Health & Working Conditions शामिल हैं। वहीं, लेबर मिनिस्ट्री ने बताया है कि नए कोड के जरिए सभी श्रमिकों को खासकर अनौपचारिक सेक्टर, गिग वर्कर्स, प्रवासी मजदूरों और महिलाओं के लिए बेहतर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य-सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी।

क्या है इस फैसले का उद्देश्य?

इस बदलाव को लेकर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि ये सुधार आत्मनिर्भर भारत के विज़न के अनुरूप हैं। साथ ही 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मजबूत आधार होंगे, क्योंकि नए कोड में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज श्रमिकों, फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, हजारों छोटे और बड़े उद्योगों में काम करने वाले लोगों को शामिल करने की व्यवस्था की गई है।  

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