Pakistan: 'इमरान-बुशरा बीबी की शादी गैर-इस्लामिक', PAK कोर्ट ने दोनों को सुनाई 7 साल की सजा

Pakistan: 'इमरान-बुशरा बीबी की शादी गैर-इस्लामिक', PAK कोर्ट ने दोनों को सुनाई 7 साल की सजा

Imran Khan Bushra Bibi: ऐसा लग रहा है मानो पूरा पाकिस्तान पूर्व प्रधानमंत्री को खत्म करने पर तुला हुआ है। इसी कड़ी में एक और झटका देते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी को सजा सुनाई गई है। 'गैर-इस्लामिक विवाह' मामले में इमरान और बुशरा बीबी को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई गई है। इस शादी को कोर्ट ने अवैध करार दिया है।इमरान तोशाखाना मामले में पहले से ही जेल में हैं। बताया गया है कि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इमरान के इस्लामाबाद स्थित घर 'बानी गाला' में रखा जाएगा। और इस घर के एक हिस्से को जेल में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने सरेंडर भी कर दिया है।

अदियाला जेल में बंद इमरान खान की शादी के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इसे गैर-इस्लामिक विवाह घोषित किया गया और मामले में सात साल की सजा सुनाई गई। साथ ही दोनों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला सुनाए जाने के वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी कोर्ट में मौजूद थे।

इस्लामी प्रथा का उल्लंघन किया

ये केस किसी और ने नहीं बल्कि बुशरा बीबी के पहले पति खावर मनेका ने दर्ज कराया था। यह आरोप लगाया गया था कि बीबी ने दो विवाहों के बीच अनिवार्य अंतर 'इद्दत' की इस्लामी प्रथा का उल्लंघन किया था। मेनका ने बीबी और पीटीआई के संस्थापक इमरान पर शादी से पहले व्यभिचारी रिश्ते में होने का भी आरोप लगाया है। अदियाला जेल में 14 घंटे की लंबी सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने शुक्रवार रात सुनवाई पूरी की।

बुशरा के आवास को बनाया गया जेल

इस फैसले के तुरंत बाद यह घोषणा की गई कि इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र के मुख्य आयुक्त ने आदेश दिया है कि दोषी बुशरा बीबी के आवास को अगले आदेश तक उप-जेल बनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिस घर में वह दुल्हन बनकर आई थी उसी घर को जेल में तब्दील कर दिया गया है। इससे पहले तोशाखाना और साइफर मामले में भी इमरान खान को कुल 24 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। तोशाखाना मामले में बुशरा बीबी को भी कोर्ट ने जेल की सजा सुनाई है। इस गैर-इस्लामिक शादी के लिए उन्हें 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा।

Leave a comment