US Presidential Election: चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप अयोग्य, कोर्ट ने राज्य सचिव को नाम बाहर निकाले के दिए आदेश

US Presidential Election: चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप अयोग्य, कोर्ट ने  राज्य सचिव को नाम बाहर निकाले के दिए आदेश

US Presidential Election: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव से पहले एक बड़ा झटका कोर्ट से मिला है। बता दें कि कोर्ट ने ट्रंप को अयोग्य करार दिया है जिसके तहत अब वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये एक्शन ट्रंप के एक मामले को लेकर लिया गया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सचिव को उनका नाम बाहर करने का भी आदेश दिया है।

अगले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे ट्रंप

दरअसल यह पहली हुआ है कि जब किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार को व्हाइट हाउस की रेस में शामिल होने से पहले अयोग्य करार दे दिया गया है। हालांकि यह फैसला अमेरिका में कैपिटल हिल हिंसा में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की भूमिका को देखते हुए अदालत ने सुनाया गया है। कोर्ट ने अपना आदेश जारी करते हुए कहा कि ट्रंप अगले साल अमेरिका में होने वाले चुनाव में भाग नहीं ले सकते है। हालांकि पूरी उम्मीद है कि ट्रंप इस फैसले के खिलाफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का रूख करेंगे।

कोर्ट ने ट्रंप को अयोग्य किया घोषित

कोर्ट ने इस मामले पर 4-3 से फैसला सुनाते हुए ट्रंप को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। बता दें कि पिछले साल के चुनाव में हार से परेशान और धोखेबाजी का आरोप लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिकी संसद कैपिटल हिल का घेराव कर दिया था। वहीं घेराव के बाद ट्रंप समर्थकों ने अंदर घुसकर हमले को अंजाम दिया था।

इस मामले में कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला

साथ ही अमेरिकी संसद में गोलीबारी और तोड़फोड़ करने के बाद कई दफ्तरों पर कब्जा कर लिया गया था। इस हिंसा में चार लोगों की मौत हुई थी, जबकि वाशिंगटन में पब्लिक इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया था। हिंसा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जाहिर की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि वाशिंगटन डीसी में हिंसा और उपद्रव की खबरों से उन्हें दुख पहुंचा। सत्ता का ट्रांसफर सही और शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। इस तरह के प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है।

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