
Supreme Court On President Rule: वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस मामले की सुनवाई हो रही है। लेकिन अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। इसके लिए कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। इस याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं। बाबजूद इसके कोर्ट से राष्ट्रपति के दखल का आदेश देने के लिए कहा जा रहा है।
बता दें, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वकील विष्णु शंकर जैन ने की है। इसके लिए उन्होंने कोर्ट में एक याचिका भी दायर की। विष्णु शंकर जैन ने अपनी याचिका में कहा कि बंगाल में पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती कराई जाए। इसी के साथ विष्णु शंकर जैन ने अपनी उसी याचिका में नया आवेदन दाखिल किया। जिसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई है।
याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका पर जस्टिस बी आर गवई ने सुनवाई करते हुए अपनी भी बात रखी। उन्होंने विष्णु शंकर जैन से कहा 'आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को परमादेश जारी करें? आप चाहते हैं कि इस मामले में राष्ट्रपति दखल दे, इसके लिए हम उन्हें आदेश दें?' कोर्ट ने आगे कहा 'वैसे भी हम पर पहले से ही कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं।'
बता दें, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून को लेकर भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई थी। जिनमें पिता और बेटा को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं, अब इस हत्या मामले के मुख्य आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान जियाउल शेख के रूप में हुई है। उसी ने ही 12अप्रैल को जाफराबाद के रहने वाले हरगोबिंदो दास और उसके बेटे चंदन दास की हत्या की थी। हत्या के बाद से ही जियाउल फरार था। पुलिस ने आगे बताया कि मुर्शिदाबाद हिंसा में शामिल लोगों में से करीब 300 लोगों को पकड़ लिया गया है। जबकि 100 से ज्यादा FIR दर्ज कराई जा चुकी हैं।
Leave a comment