कानून बना वक्फ संशोधन विधेयक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी

Waqf Bill: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की शनिवार (पांच अप्रैल) देर रात मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी और वक्फ संशोधन विधेयक के कानून बनने के संबंध में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना भी जारी की है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद अब इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। वक्फ संशोधन विधेयक के कानून बनने के बाद एएसआई संरक्षित स्मारकों पर वक्फ का दावा खत्म हो गया है।
बता दें कि पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से पारित होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी का ही इंतजार था. कई केंद्रीय मंत्रियों ने वक्फ कानून बनने के बाद खुशी जताई है और इसे ऐतिहासिक बदलाव वाला पल बताया है। अहम ये है कि देशभर में वक्फ संशोधन विधेयक पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक लोग इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो कई लोग इस बिल को एक अच्छा कदम भी बता रहे हैं।
कई प्रावधान जोड़े गए हैं
वक्फ संशोधन कानून में केंद्र सरकार ने कई प्रावधानों को जोड़ा है जिसके तहत वक्फ बोर्ड अब किसी भी संपत्ति पर मनमाने तरीके से दावा नहीं कर सकेगा। अब विवाद होने की स्थिति में अदालत में भी मामलों को चुनौती दी जा सकेगी और पांच साल तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ को संपत्ति दान कर सकेगा। आदिवासी बहुल राज्यों और इलाकों में जमीन सहित अन्य संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा। कई राजनीतिक दलों के नेता इस कानून को मुसलमानों को टारगेट करने वाला भी बता रहे हैं। हालांकि, केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि इस कानून के जरिए किसी भी मस्जिद और कब्रिस्तान को नहीं छुआ जाएगा। केंद्र ने कहा है कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं को भी सशक्त करेगा।
Leave a comment