UP में नकल माफियाओं की खैर नहीं, होगी उम्र कैद की सजा...लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना

UP में नकल माफियाओं की खैर नहीं, होगी उम्र कैद की सजा...लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना

UP New Law Against Paper Leak: उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षाओं में नकल रोकने और सॉल्वर गैंग की कमर तोड़ने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा विधेयक-2024 विधानसभा में पारित हो गया है। नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए अब सख्त कानून जांच एजेंसियों का हथियार बनेगा। नए कानून के तहत अब परीक्षा में नकल कराने और पेपर लीक करने वाले गिरोह के सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। इसके लिए न्यूनतम दो साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। न्यूनतम 2 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी होगा।

नए कानून के तहत अगर साल्वर गैंग दोबारा अपराध करता है तो आजीवन कारावास से लेकर न्यूनतम 50 लाख रुपये जुर्माने तक का प्रावधान है। गड़बड़ी की स्थिति में परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी और उसके संचालकों की जिम्मेदारी तय करने के साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई के भी सख्त प्रावधान किये गये हैं। नए कानून के तहत दोषियों की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।

विपक्ष उठाए थे सरकार पर सवाल

पुलिस भर्ती और आरओ-एआरओ परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद विपक्ष ने सरकार पर बड़े सवाल उठाए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून बनाने का निर्देश दिया था।

गैंग से वसूला जाएगाखर्चा

पिछले महीने कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अध्यादेश 2024 को मंजूरी दी थी। मानसून सत्र के पहले ही दिन सरकार ने नए कानून के लिए विधानसभा में विधेयक पेश किया। अब प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वालों, पेपर लीक करने वालों और सॉल्वर गैंग के सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। पेपर लीक करने वाले गिरोह से परीक्षा का खर्च भी वसूला जा सकता है।

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