
Azam Khan: क्वॉलिटी बार की जमीन कब्जाने के मामले में सपा नेता आजम खान समेत अन्य आरोपितों पर 10 दिसंबर को आरोप तय नहीं हो सका। इस मामले में अब अगली सुनवाई के लिए चार जनवरी की तारीख तय की गई है।
क्या है क्वॉलिटी बार मामला?
बता दें कि क्वॉलिटी बार का मामला सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र का है। 21 नवंबर 2019 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने सिविल लाइंस कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में आरोप लगाया था कि आजम खां ने मंत्री रहते हुए जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वॉलिटी बार की 302 वर्ग मीटर जगह को अपनी पत्नी को 1200 रुपये किराये पर दिलवा दी थी। बाद में इसमें आजम खां के बेटे को भी सह किरायेदार के रूप में दर्शाया गया था। उस समय जिला सहकारी संघ के चेयरमैन जफर अली जाफरी हुआ करते थे। उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में यह प्रस्ताव पास को पास किया गया था।
तीनों लोगों को किया गया था नामजद
पुलिस ने चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आजम खान की पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तंजीन फात्मा व बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को मामले में नामजद किया था। मुकदमे की जांच होने के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से इस मुकदमे की अग्रिम विवेचना करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र भी दिया गया था।
एमपी-एमएलए कोर्ट में हो रही सुनवाई
पुलिस ने अग्रिम विवेचना में आजम खान को भी धोखाधड़ी, साक्ष्य नष्ट करने और आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी करार दिया था और आजम खां के खिलाफ भी आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। बता दें कि मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है। सहायक अभियोजन अधिकारी स्वदेश कुमार शर्मा ने बताया कि इसमें आरोप तय होने हैं। इसके लिए चार जनवरी की तिथि तय की गई है।
Leave a comment