
Karnatka Brings Hate Seech Bill: कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने बेलगावी में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम बिल 2025 को पास कर दिया है। यह बिल भड़काऊ भाषण से होने वाली नफरत को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए लाया गया है। इस बिल के पास होने के बाद कानून बन जाएगा। जिसके तहत सजा के प्रावधान तय किए गए हैं।
क्या है सजा का प्रावधान
इस बिल के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के धर्म, जाति , समुदाय , लिंग , यौन रुझान, जन्म स्थान, निवास, भाषा, विकलांगता या जनजाति के खिलाफ को भड़काऊ बयान देता है या किसी व्यक्ति को नफरत फैलाने के लिए उकसाता या नफरत फैलाता है, उसे हेट क्राइम का दोषी करार दिया जाएगा।
3 साल का जेल और जुर्माना
बिल में कहा गया है कि जो भी हेट क्राइम करेगा, उसे तीन साल तक जेल या 5000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकती है। भड़काऊ भाषण का अपराध गैर-संज्ञाय और गैर-जमानती होगा और इसकी सुनवाई फर्स्ट मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी।
इन्हें भी मिलेगी सजा
बिल में ये भी बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर कुछ भी भड़काऊ बयान को प्रकाशित करता है, प्रसारित करता है, जिससे साफ तौर पर लगे कि उसका इरादा धर्म, जाति, भाषा, समुदाय और अन्य सहित इन आधारों में से किसी एक के आधार पर नुकसान पहुंचाता या नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाना या नफरत फैलाना, वो सजा का हकदार होगा।
सोशल मीडिया पर भी नजर
हेट स्पीच बिल में ये भी कहा गया है कि वैसे व्यक्ति पर कार्रवाई होगी जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पर ऐसी चीजें प्रसारित करते हैं या उपलब्ध कराते हैं, जो कोई भी एक्सेस कर सकता है और साथ ही किसी खास व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है या उसे निर्देशित की जाती है जिसे हेट स्पीच का शिकार माना जा सकता है।
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