Maliwal Assault Case: विभव कुमार को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

Maliwal Assault Case: विभव कुमार को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर हुई मारपीट के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत खारिज कर दी गई है। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में विभव कुमार ने याचिका दायर करते हुए जमानत की मांग की थी लेकिन एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज त्यागी ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है।

कहा जा रहा है अब वो इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। वहीं इससे पहले आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

स्वाति मालीवाल रहीं मौजूद

इस दौरान सांसद स्वाति मालीवाल भी कोर्ट में मौजूद थी। इसी दौरान कोर्ट में उन्होंने फिर से मारपीट की बात दोहराई थी। जिसमें उन्होंने कहा कि विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की है। बता दें कि विभव कुमार के वकील का कहना है कि इस केस में विभव के खिलाफ जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, उनका कोई औचित्य नहीं बनता। वहीं इस केस में आईपीसी 308 के तहत मुकदमा दर्ज करने का कोई मतलब नहीं है। स्वाति मालीवाल को सीएम आवास पर बुलाया नहीं गया था, उन्होंने जबरदस्ती मुख्यमंत्री आवास के अंदर घुसने की कोशिश की।

वो सिक्योरिटी जोन को पार कर अंदर घुसीं

 विभव के वकील के कहा कि स्वाति मालीवाल को सिक्योरिटी स्टाफ ने बाहर इंतजार करने को कहा था पर वो सिक्योरिटी जोन को पार कर अंदर घुस आई। सिक्योरिटी स्टाफ ने भी अपने बयान में कहा है कि मैडम ने मुझसे कहा कि आप सांसद को बाहर इंतजार कराओगे।

Leave a comment