Supreme Court: एमसीडी स्थाई समिति चुनाव मामले में SC ने एलजी को किया तलब, पूछा- इतनी भी क्या जल्दी थी?

Supreme Court: एमसीडी स्थाई समिति चुनाव मामले में SC ने एलजी को किया तलब, पूछा- इतनी भी क्या जल्दी थी?

Supreme Court Summoned Delhi LG:उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय से एमसीडी स्थाई समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं कराने को कहा है। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि अगर आप एमसीडी स्थायी समिति के अध्यक्ष के लिए चुनाव कराते हैं तो हम इसे गंभीरता से लेंगे। कोर्ट ने एमसीडी स्थाई समिति के चुनाव में जल्दबाजी दिखाने पर भी सवाल पूछे हैं।

कोर्ट ने दिल्ली उपराज्यपाल कार्यालय से कहा कि अगर आप एमसीडी अधिनियम के तहत कार्यकारी शक्ति का उपयोग करेंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने एमसीडी स्थाई समिति के हालिया चुनाव के खिलाफ महापौर शैली ओबेरॉय की याचिका पर दिल्ली उपराज्यपाल कार्यालय से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दो सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया है।

कोर्ट ने क्या कहा?

न्यायाधश पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की पीठ ने उपराज्यपाल कार्यालय से कहा कि जब तक वह 27सितंबर को होने वाले स्थाई समिति के चुनावों के खिलाफ मेयर शेली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेती। तब तक स्थायी समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव न कराए जाएं। पीठ ने उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन से कहा कि यदि आप एमसीडी स्थाई समिति के अध्यक्ष के लिए चुनाव कराते हैं तो हम इसे गंभीरता से लेंगे।

चुनावी प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकते

पीठ ने कहा कि शुरू में वह इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं थी, लेकिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से एमसीडी अधिनियम की धारा 487 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के फैसले के कारण नोटिस जारी करना पड़ा। पीठ ने उपराज्यपाल कार्यालय से कहा कि यदि आप डीएमसी अधिनियम की धारा 487 के तहत कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करेंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आप चुनावी प्रक्रिया में कैसे दखल दे सकते हैं। पीठ ने उपराज्यपाल कार्यालय से दो सप्ताह में जवाब मांगा और मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय के दशहरा अवकाश के बाद तय की।

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