प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम एक्शन! SC बोला- याचिकाकर्ताओं को मुआवजा दो

SC on bulldozer action: सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में 2021 में हुए बुलडोजर एक्शन पर ऐतराज जताते हुए मंगलवार, 01 अप्रैल को अहम फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी इस मामले में फटकार लगाई है साथ ही याचिकाकर्ताओं को मुआवजा दिए जाने का भी आदेश सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले के पांचों याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दे और ये मुआवजा छह सप्ताह के भीतर मिले।
क्यों सुप्रीम कोर्ट ने जताई आपत्ति?
प्रयागराज डेवलपमेंट ऑथोरिटी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस दिए जाने के 24 घंटे भीतर ही मकान गिराए जाने को किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जहां इस कार्रवाई को गलत बताया वहीं ये भी कहा कि ये अवैध था।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को ये मुआवजा इसलिए दिया जाना जरूरी है ताकि भविष्य में बिना किसी उचित और वैध प्रक्रिया का पालन किए बिना सरकारें ऐसी कार्रवाई न करें। इस मामले पर कार्रवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का भी हवाला दिया. बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल थी जिसमें गिरती हुई झोपड़ी से एक बच्ची अपनी किताबें लेकर भागती हुई दिखाई दे रही थी। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस वीडियो पर कई यूजर्स ने भी नाराजगी जताई थी और सरकार के इस कृत्य की कड़ी शब्दों में निंदा की थी. सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा था कि इस तरह की कार्रवाई किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है. यूजर्स ने झोपड़ी से भागती हुई बच्ची के वीडियो पर काफी गुस्सा भी दिखाया था और कहा था और सरकार की कड़ी आलोचना की थी। अहम ये है कि बुलडोजर कार्रवाई की कई राजनीतिक दल भी कड़े शब्दों में निंदा कर चुके हैं।
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