
SC Slams Vijay Shah: कर्नल सोफिया कुरैशीपर विवादित टिप्पणी करने वाले भाजपा नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल, एसपी हाईकोर्ट ने विजय शाह के अर्नगल बयान पर स्वत:संज्ञान लेते हुए 4 घंटों में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। जिसके बाद मंत्री विजय शाह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जहां गुरुवार को SCने विजय शाह को राहत देने से मना कर दिया। साथ ही उनके द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशीपर किए गए टिप्पणी को लेकर जमकर लताड़ भी लगाई है।
SC ने क्या कहा?
मंत्री विजय शाह ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। जहां याचिका की सुनवाई करते हुए CJIबीआर गवई ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप किस तरह का बयान दे रहे हैं?मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं?क्या यह मंत्री को शोभा देता है? कोर्ट ने आगे कहा कि संवैधानकि पद पर बैठे शख्स से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जाती। जब देश इस तरह की स्थिति से गुजर रहा हो तब जिम्मेदारी भरे पद पर बैठे शख्स से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। CJIने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आप जानते हैं न कि आप कौन हैं?इस पर विजय शाह के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के बयान को तोड़-मड़ोकर पेश किया गया।
क्या है पूरा मामला?
मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री व भाजपा नेता विजय शाह ने बीते दिनों एक जनसभा में कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना ही उन्हें आतंकवादियों की बहन कहकर संबोधित किया था। जिसके बाद पूरे देश में शाह की आलोचना हुई। एमपी होईकोर्ट ने विजय शाह के बयान पर स्वत:संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करने को कहा। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया, जहां उन्हें कोई राहत नहीं मिली। हालांकि, विजय शाह ने उनके द्वारा दिए बयान को तोड़-मड़ोकर पेश करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने अपने बयान के माफी भी मांगी।
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