सद्गुरु को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, लड़कियों से जुड़े मामले को रद्द करने का आदेश

सद्गुरु को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, लड़कियों से जुड़े मामले को रद्द करने का आदेश

Sadhguru Gets Relief From Supreme Court: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार यानी 18 अक्टूबर को सद्गुरु को रहात दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इशा फाउंडेशन के खिलाफ चल रहे मामले को खारिज करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि एक पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी दो बेटियों का ब्रेनवॉश करके तमिलनाडु के कोयंबूटर में स्थित सद्गुरू के आश्रम में रखा गया है।

इस मामले में दायर की गई याचिका में लड़कियों के पिता ने कहा था कि उनकी बेटियों को गैरकानूनी रूप से आश्रम में बंदी बनाकर रखा गया है। हालांकि मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की बेंच ने बड़ी टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दोनों बहनें गीता और लता बालिग हैं। दोनों अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं।

हाईकोर्ट के फैसले पर रोक          

हालांकि अदालत ने ये भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश इसी मामले के लिए है। आश्रम के एक डॉक्टर के साथ अभद्रता का मालमा भी दर्ज किया गया है। जिसपर ध्यान देना आवशयक है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मद्रास हाईकोर्ट के दखल देने पर हाईकोर्ट को गलत ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस केस में अनुचित तरीके से हस्तक्षेप किया। पुलिस को आश्रम की जांच करने का आदेश दिया गया। जो बिल्कुल गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों लड़कियों को जब आश्रम में रखा गया, तब वो नाबालिग नहीं थीं। दोनों की उम्र क्रमशः 27 और 24 वर्ष थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में चल रहे मामले पर सुनवाई बंद करने का आदेश दिया है।                                                          

कोर्ट ने पिता को लगाई फटकार         

बता दें कि इस मामल की सुनवाई मद्रास हाईकोर्ट में चल रही थी लेकन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केस को अपने पास ट्रांसफर कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों के पिता से कहा कि वे अपनी बेटियों के जीवन पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। उनके विश्वास को जीते। इस तरह की याचिकाएं अदालत में दाखिल नहीं करें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस जांच पर रोक लगा दी है। ईशा फाउंडेशन की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि तमिलनाडु पुलिस की रिपोर्ट में यह स्पष्ट था कि दोनों बहनें अपनी इच्छा से रह रही हैं।                

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