भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव को फिर नहीं मिली माफी, 23 अप्रैल को होना होगा पेश

भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव को फिर नहीं मिली माफी, 23 अप्रैल को होना होगा पेश

Patanjai Ayuved Case: योग गुरु रामदेव कोएलोपैथी के खिलाफ पतंजलि के कथित भ्रामक विज्ञापन मामले मेंकोर्ट से मंगलवार को भी राहत नहीं मिली।SC ने पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में आज भी बाबा रामदेव को माफ करने से इंकार कर दिया है। अब SC ने दोनों को 23 अप्रैल को पेश होने के लिए आदेश दिया है। बता दें, SC में रामदेव अपने सहयोगी बालकृष्ण के साथ पेश हुए थे।

माफ करने सेSC ने किया इंकार

SC में बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी लेकिन कोर्ट मे माफ करने से इंकार कर दिया है। जस्टिस हिमा कोहली ने रामदेव से कहा, 'बाबा रामदेव जी आपने जो किया है, क्या हम आपको माफी दे दें? क्या आपको पता है आपने क्या किया है? रामदेव बाबा ने इस पर कहा कि हमसे भूल हो गई है और इसके लिए हमने माफी नामा भी दाखिल किया है। हम अभी भी माफी मांग रहे हैं।

23 अप्रैल को होने होगा पेश

जब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रामदेव ने दोबारा कहा कि हम दोबारा माफी मांग रहे हैं और हम इसका भविष्य में सौ फीसदी ख्याल रखेंगे और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। अदालत ने इसपर कहा कि हमने अभी तक मन नहीं बनाया है कि हम आपको माफ करें कि नहीं...आपने एक नहीं 3 बार आपने उल्लघंन किया है। इस तरह की आप बात मत करिए। हम आदेश जारी करेंगे। 23 अप्रैल को हम मामले की सुनवाई करेंगे और फिर से दोनों को फिर से पेश होना होगा।

क्या है मामला

जानकारी के लिए बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले की सुनवाई में बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण के उन हलफनामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था जिसमें ‘भ्रामक’ विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए उन्होंने माफी मांगी थी। रामदेव और बालकृष्ण नेSC में दाखिल दो अलग-अलग हलफनामों में ने शीर्ष अदालत के पिछले साल 21 नवंबर के आदेश में दर्ज ‘बयान के उल्लंघन’ के लिए बिना शर्त माफी मांगी।

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