Rahul Gandhi: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि रायबरेली में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।
यह मामला उनकी ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ा हुआ है। यानी सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के पास भारत के साथ-साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता है और अगर क्या वो भारत के सांसद बन सकते हैं।
राहुल गांधी पर क्या है आरोप
राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता पर आरोप है। यानी वो एक तरफ भारतीय नागरिक हैं और दूसरी तरफ ब्रिटिश नागरिक भी है। जबकि भारत का कानून है कि एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक देश की नागरिकता रख सकते हैं। अगर किसी के पास दोहरी नागरिकता है, तो वो भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता और न ही सांसद बन सकता है।
कोर्ट ने क्या कहा
जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने याचिका सुनी और एफआईआर का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने रायबरेली थाने को निर्देश दिया कि वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। इसके अलावा कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की यह मांग भी मान ली कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए।
Also read: दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, अकासा एयर और स्पाइसजेट के विमान टकराए, यात्री सुरक्षित
सरकार की क्या भूमिका
विग्नेश शिविर ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले से जुड़ी टॉप सीक्रेट फाइलें कोर्ट के समक्ष पेश करने की अनुमति दी। उनका कहना है कि इन्हीं फाइलों के कारण कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया है।