
Bihar News: बिहार की नीतीश सरकार ने मांस बेचने को लेकर नए नियम जारी किए हैं। अब खुले में मांस-मछली बेचने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। नगर विकास एंव आवास विभाग ने इसको लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। नियम के तहत अब दुकानदारों को मांस बेचने के लिए लाइसेंस लेना होगा। नियमों की धज्जियां उड़ाने पर 5000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने चेतावनी देते हुए कहा कि खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी। लाइसेंस धारी ही मांस बेच सकेंगे। मांस बेचने वालों को नियम का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्वासथ्य और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय जरूरी है।
पहले से बने हुए हैं नियम
बता दें कि खुले में मांस बेचने पर रोक पहले से है लेकिन,इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया। दुकानदार धड़ल्ले से खुले में मांस बेच रहे हैं। सड़क किनारे या बाजार में भी खुले में मांस बेचा जा रहा है। इसके अलावा अधिकतर मांस विक्रेताओं के पास लाइसेंस नहीं है। नगर निगम या कुछ परिषद के मुख्य बाजारों में कुछ-कुछ दुकानदारों के पास लाइसेंस है। लेकिन अब सरकार इसको लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है।
क्या है नया नियम
नई गाइडलाइंस के तहत अब केवल लाइसेंस धारी ही मांस बेच सकेंगे। दुकानों को पर्दे या शीशे से ढकाना अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क किनारे या खुले में मांस बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही यह भी निर्दश दिया गया है कि दुकानों में काला शीश लगाया जाए ताकी बाहर से न दिखे। इसके अलावा दुकानों या धार्मिक स्थलों के पास मांस का दुकान नहीं खोला जा सकता है।
इन नियमों का उल्लंघन किया तो दुकान को सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दुकानदारों को अपशिष्ट यानी कचरा को जमा करना होगा ताकी नगर निगम की गाड़ी उसे डंप कर सके। बता दें कि बिहार सरकार ने यह फैसला स्वास्थ्य, स्वच्छता और जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
Leave a comment