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13,000 करोड़ के PNB घोटाले में नया मोड़, नीरव मोदी का सहयोगी संदीप मिस्त्री UAE से भारत लाया गया

13,000 करोड़ के PNB घोटाले में नया मोड़, नीरव मोदी का सहयोगी संदीप मिस्त्री UAE से भारत लाया गया

Sandeep Mistry Deportation: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने विदेश मंत्रालय (MEA) और गृह मंत्रालय (MHA) के समन्वय से नीरव मोदी PNB बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित संदीप मिस्त्री को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता प्राप्त की है। CBIके अनुसार, संदीप मिस्त्री मुंबई स्थित CBI, बीएसएफबी द्वारा दर्ज नीरव मोदी घोटाला (PNB धोखाधड़ी मामला) में वांछित है। उस पर फर्जी अंतरराष्ट्रीय व्यापार लेनदेन से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में संलिप्तता का आरोप है।

CBI ने बताया कि संदीप मिस्त्री विभिन्न संस्थाओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता था, उनके दैनिक कार्यों की निगरानी करता था और सबूतों को छिपाने के लिए गुप्त, स्वतः डिलीट होने वाले संचार प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्देश जारी करता था। उसने हीरे, सोने और मोती के आभूषणों के फर्जी व्यापार को दर्शाने के लिए जाली आयात-निर्यात दस्तावेजों को तैयार करने में भी सहायता की। इसके अलावा, संदीप मिस्त्री ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर विदेशी कंपनियों के फर्जी निदेशकों को गिरफ्तारी की धमकी देकर, उन्हें दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित करके, उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करके और उन्हें फर्जी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करके, उन्हें कंपनियों के असली मालिक के रूप में पेश किया।

संदीप मिस्त्री UAE में फर्जी कंपनियों के बैंक खातों से धन की हेराफेरी में भी शामिल है। इस मामले में सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। CBI के अनुरोध पर, जुलाई 2026 में इंटरपोल के माध्यम से आरोपी के खिलाफ रेड नोटिस प्रकाशित किया गया था। इसके बाद, यूएई अधिकारियों द्वारा आरोपी का भौगोलिक स्थान पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की गई।

गौरतलब है कि आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जुलाई 2026 में प्रकाशित किया गया था और नोटिस के प्रकाशन के लगभग 2 महीने के भीतर ही उसे सफलतापूर्वक ढूंढकर गिरफ्तार कर भारत वापस लाया गया, जो संबंधित एजेंसियों के बीच त्वरित और प्रभावी अंतरराष्ट्रीय समन्वय को दर्शाता है। नोटिस में कहा गया है कि मुंबई स्थित CBI, बीएसएफबी के अधिकारियों ने मिस्त्री को हिरासत में लिया और सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया। दरअसल, यह विवाद 2012 में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा फायरस्टार डायमंड एफजेडई को दिए गए ऋण से संबंधित है, जो पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी मामले के सामने आने से कई साल पहले की बात है।  

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जेल में बंद नीरव मोदी के लिए बड़ा झटका

इस बीच, भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी, जो 2019 से लंदन की जेल में बंद हैं, को एक बड़ा कानूनी झटका लगा है, जब लंदन सर्किट कमर्शियल कोर्ट ने उन्हें दुबई स्थित उनकी कंपनी को दिए गए ऋण के संबंध में बैंक ऑफ इंडिया को 10.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर (100 करोड़ रुपये से अधिक) का भुगतान करने का आदेश दिया है। इससे पहले, 3 अगस्त 2012 को, मोदी ने बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में एक व्यक्तिगत गारंटी दी थी। गारंटी की शर्तों के तहत, उन्होंने उधार लेने वाली कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में ऋण चुकाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ली थी।

अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, 2018 की शुरुआत में कथित बैंकिंग धोखाधड़ी की जांच सामने आने के बाद फायरस्टार समूह की वित्तीय स्थिति में काफी गिरावट आई। फरवरी 2018 में, CBI ने PNB धोखाधड़ी मामले में अपनी पहली एफआईआर दर्ज की। जांच एजेंसियों ने बाद में आरोप लगाया कि धोखाधड़ी में लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर के लेनदेन शामिल थे। बैंक के अनुसार, बार-बार मांग करने के बावजूद कोई भुगतान नहीं किया गया।

इसके बाद नीरव मोदी ने लंदन की अदालत में वसूली कार्यवाही को चुनौती दी। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि व्यक्तिगत गारंटी लागू करने योग्य नहीं थी और दावा किया कि बैंक भुगतान की वैध मांग करने में विफल रहा था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बैंक के पास ऋण को त्वरित करने और तत्काल भुगतान की मांग करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं थे। मोदी ने आगे दावा किया कि उन्हें अप्रैल 2018 और अक्टूबर 2025 में बैंक द्वारा जारी किए गए नोटिस कभी प्राप्त नहीं हुए क्योंकि वे उस समय भारत में उपस्थित नहीं थे।

हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और माना कि नोटिस विधिवत रूप से तामील किए गए थे। अदालत ने यह भी पाया कि अक्टूबर 2025 का मांग नोटिस यूनाइटेड किंगडम की उस जेल में भी भेजा गया था जहां मोदी वर्तमान में बंद हैं। अदालत ने यह भी पाया कि मोदी के कानूनी प्रतिनिधियों को अप्रैल 2018 के नोटिस की एक प्रति 2019 में प्रदान की गई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें बैंक की मांग की जानकारी थी।

अपने निष्कर्षों में, अदालत ने कहा कि फरवरी 2018 तक यह स्पष्ट हो गया था कि नीरव मोदी और फायरस्टार समूह की कंपनियों की वित्तीय स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी। फैसले में मोदी द्वारा बैंक को भेजे गए एक ईमेल का उल्लेख किया गया है जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि प्रतिकूल मीडिया रिपोर्टों ने समूह के व्यावसायिक कार्यों को बुरी तरह प्रभावित किया है और कंपनियां अब अपनी बकाया देनदारियों को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि इन परिस्थितियों में, बैंक ऑफ इंडिया को ऋण की वापसी की मांग करने, सुविधा को त्वरित करने और मोदी द्वारा दी गई व्यक्तिगत गारंटी को लागू करने का पूरा अधिकार था।

वहीं, अब यह फैसला ब्रिटेन में मोदी के लिए एक और बड़ा झटका है, जहां वह भारत द्वारा शुरू की गई प्रत्यर्पण कार्यवाही का विरोध कर रहे हैं। इस साल मार्च में, ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने भारत सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों के आधार पर प्रत्यर्पण के खिलाफ उनकी चुनौती को फिर से खोलने के उनके प्रयास को खारिज कर दिया था। मोदी वर्तमान में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में कानूनी उपाय अपना रहे हैं ताकि भारत में उनके प्रत्यर्पण को रोका जा सके। CBI और प्रवर्तन निदेशालय को कथित अरबों डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में उनकी तलाश है।

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