Supreme Court: दिल्लीवालों के लिए दिवाली की सौगात, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को दी मंजूरी

Supreme Court: दिल्लीवालों के लिए दिवाली की सौगात, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को दी मंजूरी

दिल्ली: इस दिवाली दिल्ली-एनसीआर में सिर्फ NEERI प्रमाणित ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण और आम नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए यह अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि 18से 21अक्टूबर 2025तक ही ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकते हैं — वह भी केवल सुबह 6से 7बजे और रात 8से 10बजे के बीच। कोर्ट ने कहा कि पटाखों से होने वाले प्रदूषण का सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ता है, ऐसे में उत्सव और जनस्वास्थ्य के अधिकारों में संतुलन जरूरी है।

NEERI प्रमाणन और QR कोड अनिवार्य

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ NEERI द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों को ही बनाने, बेचने और इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी। ऐसे पटाखों पर QR कोड लगाना अनिवार्य होगा, जिससे उनकी प्रमाणिकता की जांच की जा सके। गैर-प्रमाणित पटाखों की बिक्री या इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को गश्ती दल गठित करने का आदेश दिया है, जो पूरे दिल्ली-एनसीआर में निगरानी रखेंगे और नियमों के उल्लंघन पर नोटिस जारी करेंगे।

यह फैसला चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की पीठ द्वारा अर्जुन गोपाल की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया। याचिका में पटाखों के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव और उनकी अवैध तस्करी को लेकर गंभीर चिंताएं उठाई गई थीं। कोर्ट ने कहा कि पिछले छह वर्षों में ग्रीन पटाखों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और अब वक्त है कि आम जनता और उद्योग के अधिकारों के बीच संतुलित रास्ता अपनाया जाए। हरियाणा, यूपी और राजस्थान से जुड़ी याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने पूरे एनसीआर में एक समान दिशा-निर्देश लागू करने के आदेश दिए हैं।

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