
Goa Nightclub Fire Magistrial Inquiry: गोवा के अरपोरा इलाके में स्थित 'बिर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में लगी भीषण आग ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हादसे में 25लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए। वहीं, अब मजिस्ट्रियल जांच में बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसमें पता चला है कि क्लब का ट्रेड लाइसेंस 2024में ही समाप्त हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। यह लापरवाही न केवल प्रशासन की विफलता को उजागर करती है, बल्कि पर्यटन राज्य गोवा में अवैध निर्माणों और लाइसेंस उल्लंघनों की गहरी समस्या को भी सामने लाती है।
मजिस्ट्रियल जांच के हुई कई खुलासे
जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जैसे ट्रेड लाइसेंस की समाप्ति, दरअसल, क्लब का ट्रेड लाइसेंस 2024में ही खत्म हो चुका था, लेकिन प्रशासन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बावजूद क्लब लगातार चलता रहा और कोई नवीनीकरण या चेकिंग नहीं की गई। इसके अलावा क्लब बिना लाइसेंस के बनाया गया था। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एक्साइज, फूड सेफ्टी और अन्य विभागों से मंजूरियां मिलीं, लेकिन ये सभी चेतावनियों को अनदेखा करके दी गईं।
मजिस्ट्रियल जांच में होम विभाग, पर्यटन विभाग और गोवा पुलिस की लापरवाही उजागर हुई। चेतावनियां आईं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच के बाद रोमियो लेन की अन्य संपत्तियां भी सील कर दी गईं। जांच में पता चला कि अवैध निर्माणों का जाल पूरे गोवा में फैला है।
गोवा नाइटक्लब में आगजनी
बता दें, यह दुखद हादसा 07 दिसंबर 2025 को हुआ, जब नाइटक्लब में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई और निकलने के रास्ते अवरुद्ध हो गए। जिस समय आग लगी उस समय क्लब में सैकड़ों लोग मौजूद थे। जिसके बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने तुरंत मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए और क्लब के मालिक व जीएम के खिलाफ FIR दर्ज की गई। जांच में पता चला कि क्लब संरक्षित नमक भूमि पर अवैध रूप से बनाया गया था और भूमि दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया गया था। क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लुथरा हादसे के कुछ घंटों बाद ही देश छोड़कर फरार हो गए।
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