तलाक-ए-हसन, मुबारत, खुला...मुस्लिम महिलाओं को क्या मिलता है अधिकार? जानें कौन-सा है सबसे सुरक्षित

तलाक-ए-हसन, मुबारत, खुला...मुस्लिम महिलाओं को क्या मिलता है अधिकार? जानें कौन-सा है सबसे सुरक्षित

Talaq-e-Hasan Supreme Court ruling: सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-हसन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान इस प्रथा की कड़ी आलोचना की है। न्यायालय ने सवाल उठाया कि क्या आधुनिक समाज में ऐसी भेदभावपूर्ण प्रथाओं को स्वीकार किया जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि तलाक के नोटिस में पति के स्वयं के हस्ताक्षर होना आवश्यक है और वकील या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भेजे गए नोटिस मान्य नहीं माने जाएंगे। पीठ ने पति से सीधे संवाद की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि समाज भेदभावपूर्ण प्रथाओं को बढ़ावा दे रहा है तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा।

इस्लाम में तलाक की प्रक्रियाएं

मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया) में तलाक मुख्यतः दो हिस्सों में बंटा है – पति द्वारा दिया गया तलाक और पत्नी द्वारा लिया गया तलाक। तलाक-ए-हसन में पति एक बार “तलाक” कहता है, और पत्नी तीन महीने की इद्दत अवधि में रहती है। इस दौरान पति तलाक वापस ले सकता है और सुलह की संभावना रहती है। वहीं तलाक-ए-बिद्दत या तीन तलाक में पति एक बार में तीन बार तलाक कहकर शादी खत्म कर देता है, जिसमें कोई सुलह की गुंजाइश नहीं होती। भारत में 2017में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध और असंवैधानिक करार दिया।

महिलाओं के तलाक विकल्प

महिलाओं को भी इस्लाम में तलाक लेने के विकल्प दिए गए हैं। खुला तलाक में पत्नी पति से तलाक ले सकती है, हालांकि इसमें पति की सहमति जरूरी है। यदि पति सहमत नहीं होता तो महिला इस्लामिक काउंसिल या कोर्ट से तलाक की मांग कर सकती है। तलाक मुबारत के जरिए पति-पत्नी आपसी सहमति से शांति से अलग हो सकते हैं।

महिलाओं को मिले अधिकार और सुरक्षा

इस्लाम महिलाओं को विवाह और तलाक में कई अधिकार देता है। मेहर, जो शादी के समय पति द्वारा दी जाने वाली राशि या संपत्ति होती है, पत्नी की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इसके अलावा तलाक-ए-हसन में पति की जिम्मेदारी है कि इद्दत अवधि के दौरान पत्नी को आर्थिक सहायता मिले। इस्लाम पति-पत्नी के बीच समान सम्मान, न्याय और आपसी सहमति पर जोर देता है और उत्पीड़न या अत्याचार की स्थिति में महिला को शादी समाप्त करने का अधिकार देता है।

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