श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में मस्जिद कमेटी को लगा बड़ा झटका, SC ने खारिज की याचिका

श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में मस्जिद कमेटी को लगा बड़ा झटका, SC ने खारिज की याचिका

Krishna Janmabhoomi Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर बड़ा फैसला लिया है। SC ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मस्जिद कमिटी ने विरोध किया था। इस मामले मे SC ने कहा कि यह विषय हाई कोर्ट में ही रखें। बता दें, उत्तर प्रदेश के मथुरा में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद काफी पुराना है। इस पर HC में भी केस चल रहा है।

SC ने खारिज की याचिका

हालांकि, यहां स्पष्ट करना जरूरी है कि सभी मुकदमों को मथुरा जिला अदालत से हाई कोर्ट ट्रांसफर करने के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अप्रैल में मस्जिद कमिटी की उस याचिका पर सुनवाई होगी। वहीं आज का मामला 18 में से 15 केस को एक साथ जोड़ने के खिलाफ था। बता दे, SC ने इसमें दखल नहीं दिया है। इस मामले में SCने दखल न देकर मस्जिद कमिटी को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है।

SC ने हाई कोर्ट में पेश करनेको कहा

वकील विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष की तरफ से पेश हुए थे उन्होंने कहा कि, ' SC ने शाही ईदगाह मस्जिद कोअपना मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश करने को कहा है। हाई कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित 15 मामलों को एक साथ सुनवाई के लिए जोड़ा है'। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि,'आज शाही ईदगाह मस्जिद कमिटी उस आदेश के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में आई थी'।वकील विष्णु शंकर जैन ने आगे कहा कि, 'इस मामले को लेकर SC  ने कहा है कि आप पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के चकबंदी आदेश के खिलाफ रिकॉल अर्जी दाखिल कर चुके हैं इसी कारण पहले रिकॉल अर्जी पर फैसला सुनाया जाएगा उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं।'

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