बेल्जियम की एक अदालत ने दी राहत भरी खबर, मेहुल चोकसी की जमानत याचिका हुई खारिज

बेल्जियम की एक अदालत ने दी राहत भरी खबर, मेहुल चोकसी की जमानत याचिका हुई खारिज

नई दिल्लीबेल्जियम की एक अदालत ने मेहुल चोकसी की जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें किचोकसी 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ऋण धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी हैं, उसको भारतीय अधिकारियों के अनुरोध पर 12 अप्रैल 2025 को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद बेल्जियम की एक अदालत में मेहुल चोकसी ने जमानत की अर्जी डाली थी। जिसे तीन जजों की बेंच ने खारिज कर दिया।

चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने इस फैसले पर निराशा जताई, लेकिन कहा कि बेल्जियम कानून के तहत बार-बार जमानत याचिका दायर की जा सकती है। वे जल्द ही नई आधार पर अपील दायर करने की योजना बना रहे हैं। चोकसी ने जमानत के लिए खराब सेहत और परिवार के साथ रहने की इच्छा का हवाला दिया था, साथ ही जीपीएस ट्रैकर पहनने की पेशकश भी की थी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया।

भारतीय एजेंसियां प्रत्यर्पण के लिए कर रही हैं काम

अदालत ने यह भी माना कि चोकसी के भारत से भागने और एंटीगुआ की नागरिकता लेने के इतिहास को देखते हुए, उनके बेल्जियम से भागने का जोखिम है। भारतीय जांच एजेंसियां, जैसे CBI और ED, चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए बेल्जियम के साथ मिलकर काम कर रही हैं। चोकसी का कानूनी दल प्रत्यर्पण का विरोध करने के लिए दो आधारों पर जोर दे रहा है।

उसे इतनी जल्दी भारत नहीं लाया जा सकेगा- संजय हेगड़े

सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने कहा, 'मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की दिशा में शुरुआती कदम उठाए गए हैं, लेकिन यह प्रक्रिया लंबी होगी। मुझे नहीं लगता कि उसे इतनी जल्दी भारत लाया जा सकेगा। बेल्जियम में संबंधित मंत्रालय से प्रशासनिक आदेश की आवश्यकता होगी, जो अदालत के आदेश के अधीन होगा।

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