Haryana News: हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों के निजी अस्पतालों के बिलों की जांच होगी। हरियाणा सरकार की नई Empanelment Policy-2026 के तहत ये आदेश जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर यह नीति 16 सितंबर 2026 को उपलब्ध कराई गई है। नई व्यवस्था के तहत अस्पतालों की केवल मरीज की मेडिकल फाइल तक जांच सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मेडिकल रिकॉर्ड, बिलिंग, अस्पताल की सुविधाओं, उपकरणों और संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की जा सकेगी।
टीम को दिया गया अधिकार
सरप्राइज जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की 2 से 3 सदस्यीय टीम बनाई जा सकती है। उपलब्ध सरकारी SOP के अनुसार अस्पताल को जांच से करीब 6 से 12 घंटे पहले सूचना दी जा सकती है। टीम को मरीज की फाइल और बिलिंग रिकॉर्ड की जांच करने का अधिकार होगा।
सभी चीजों की होगी जांच
जांच के दौरान अस्पताल में मेडिकल, प्रशासनिक और अन्य व्यवस्थाओं को भी देखा जाएगा। इनमें डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता, उपकरण और उनका रखरखाव, जरूरी लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन, क्लीनिक उपकरणों का कैलिब्रेशन, अस्पताल की सफाई और फायर सेफ्टी जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं।
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