Love Jihad: “लव जिहाद छोड़ो या राम नाम सत्य”, योगी ने दिया अल्टीमेटम, नया कानून देखकर सहम जाएंगे अपराधी

Love Jihad: “लव जिहाद छोड़ो या राम नाम सत्य”, योगी ने दिया अल्टीमेटम, नया कानून देखकर सहम जाएंगे अपराधी

Love Jihad New Law: उत्तर प्रदेश में लव जिहाद करने वालों की अब खैर नहीं होगी । योगी सरकार ने 2020 में लाए यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक को संशोधित करके नया विधेयक विधानसभा के पटल पर रखा था, जिसे बहुमत के बाद पास करवा लिया गया है। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी बात कही, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार जो संसोधन के साथ विधेयक लाई है वो वाकई बहुत खतरनाक होने वाला है।

सीएम योगी ने विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि लव जिहाद छोड़ दो या राम नाम सत्य के लिए तैयार रहो। सीएम के इस बयान ने विधेयक की मंशा को स्पष्ट कर दिया है। गौरतलब है कि सोमवार को विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक पेश किया गया था, जो कि मंगलवार को पास हो गया है।

विधेयक की खास बात क्या है

यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024 पास होते ही लव जिहाद और अवैध रुप से धर्मपरिवर्तन करवाने वालों की सामत आने वाली है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब पहले से ही लव जिहाद पर कानून था तो आखिर इसमें संशोधन क्यों किया गया?इस विधयक के आने के बाद सजा को 20 साल से आजीवस कारावास तक कर दिया गया है। पुराने कानून में अधिकत्तम सजा 10 साल थी। इसके साथ ही जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी करने पर उम्रकैद की सजा होगी। वहीं, पुराने कानून में जो भी अलग-अलग सजाओं का प्रावधान किया गया था, वो अब नए विधेयक में दो गुना कर दिया गया है। इस नए विधेयक में कुछ नए अपराध को भी शामिल किया गया है, जिनमें ताउम्र जेल का प्रावधान है।

नए विधेयक में किन अपराधों पर दिया जोर

गौरतलब है कि अपराधों को अलग-अलग श्रेणी में रखा गया है। कई गंभीर अपराध में जीवन भर की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही जुर्मानें की राशि को भी बढ़ाया गया है। धर्म परिवर्तन के लिए उपयोग किए जाने वाली फंडिंग पर शिकंजा कसेगा। साथ ही इसके लिए अलग कानून बनाया गया है। इसके अलावा विदेशी या अवैध संस्थाओं से हुई फंडिंग पर शिकंजा कसा जाएगा। अगर कोई धर्म बदलने की नीयत से जीवन या संपत्ति पर हमला करता है तो उसे भी अपराधी माना जाएगा। वहीं, बल प्रयोग या शादी का वादा करके धर्म परिवर्तन करवाने पर भी कठोर सजा होगी। नए विधेयक में आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी भरने का प्रावधान किया गया है। साथ ही पीड़ित के इलाज-पुनर्वास के लिए जुर्माना में लिए राशि का उपयोग किया जाएगा।

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